अपडेटेड 29 December 2025 at 20:36 IST

Unnao Rape Case: 'मेरे पति का VIDEO उनके सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर साझा किया जा रहा है ताकि उनकी हत्या...', पीड़िता ने लगाई ये गुहार

Unnao Rape Case: उन्नाव रेप केस की पीड़िता का कहना है कि उनके पति का वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से सार्वजनिक रूप से साझा किया जा रहा है ताकि उनकी पहचान करके उन्हें मार दिया जा सके।

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Unnao Rape Case Victim | Image: Republic

Unnao Rape Case: उन्नाव बलात्कार मामले की पीड़िता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया जिसने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपने लिए "बड़ी राहत" बताया। इसके अलावा, पीड़िता ने अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई है।

पीड़िता ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि कैसे उनके पति का वीडियो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से सार्वजनिक रूप से साझा किया जा रहा है ताकि उनकी पहचान करके उन्हें मार दिया जा सके। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और अपने परिवार के लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा मांगी है।

उन्नाव रेप केस की पीड़िता को हुई पति की जान की फिक्र

पीड़िता ने एएनआई से बातचीत में कहा- “मुझे राहत देने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। मेरे पति के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरा वीडियो लिया जा रहा है और उसे सार्वजनिक रूप से साझा किया जा रहा है ताकि उनकी पहचान करके उन्हें मार दिया जा सके”। उन्होंने आगे कहा कि कैसे इस घटना के बाद उनके पति काफी डरे हुए हैं। पीड़िता ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की गुहार लगाई है।

उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े प्रभावशाली लोग उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा का भी डर है। पीड़िता ने कहा, “वे मेरे पति को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो बृज भूषण सिंह जिम्मेदार होंगे।” 

उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके पति की तस्वीरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं ताकि वे बेरोजगार रहें। उन्होंने कहा, “वे मेरे पति की तस्वीरें इसलिए रिलीज कर रहे हैं ताकि वे बेरोजगार रहें। मेरे बच्चे मर जाएंगे। मेरी जान को खतरा है।”

पीड़िता ने मखी पुलिस पर ‘निष्क्रियता’ का आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद रश्मी सिंह सेंगर के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सेंगर खेमे का एक वकील उनके पति की तस्वीरें प्रसारित कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर लगाई रोक

आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास के साथ 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि, बाद में उसकी उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया। हाई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती देते हुए CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर आज सुनवाई हुई और सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी गई। 

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Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 29 December 2025 at 20:29 IST