UP: तीन पत्‍नियां, 11 बच्चे और...अब 70 साल के सपा नेता खलील ने 20 साल की यासमीन से किया चौथा निकाह; थाने पहुंची दूसरी बीवी ने बता दिया सच

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कैला भट्टा निवासी सपा नेता और पूर्व पार्षद हाजी खलील ने 70 साल की उम्र में 20 वर्षीय यासमीन से चौथा निकाह किया है।

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UP: तीन पत्‍नियां, 11 बच्चे और...अब 70 साल के सपा नेता खलील ने 20 साल की यासमीन से किया चौथा निकाह; थाने पहुंची दूसरी बीवी ने बता दिया सच | Image: X

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कैला भट्टा निवासी सपा नेता और पूर्व पार्षद हाजी खलील ने 70 साल की उम्र में 20 वर्षीय यासमीन से चौथा निकाह किया है। तीन पत्नियों से उनके 11 बच्चे हैं। सपा नेता के इस निकाह से उनकी दूसरी पत्नी नाजरीन नाराज हैं। नाजरीन मंगलवार को बेटे के साथ कमिश्नर ऑफिस पहुंचीं।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी। नाजरीन ने कहा- पति हर पत्नी से बच्चे पैदा करता है, फिर कुछ समय बाद छोड़ देता है या घर से निकाल देता है। अब 20 साल की लड़की से निकाह करके उसे घर ले आया है। नाजरीन के अनुसार, उनका निकाह 1991 में हुआ था, लेकिन तब खलील ने अपनी पहली शादी और आठ बच्चों की बात छिपाई थी।

प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश

आरोप है कि खलील ने 2010 में तीसरी शादी की थी, लेकिन संतान न होने पर उस पत्नी को तलाक दे दिया। अब चौथी शादी के बाद नाजरीन और उनके बच्चों को घर से निकाल दिया गया है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नाजरीन का आरोप है कि हाजी खलील और उसकी नई पत्नी मिलकर संपत्ति को अपने नाम करने की साजिश रच रहे हैं। विरोध करने पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है।

दूसरी ओर, हाजी खलील ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि शिकायत करने वाली महिला से उनकी कोई वैध शादी ही नहीं हुई है। नाजरीन का कहना है कि जब उन्होंने इस उम्र के फासले और निकाह का विरोध किया, तो उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता का आरोप है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है।

खलील पर करोड़ों की सरकारी जमीन हड़पने का लग चुका है आरोप

हाजी खलील पर गाजियाबाद के कैला भट्टा इलाके में करीब 30 करोड़ रुपये की नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगा था। आरोप है कि उन्होंने इस जमीन पर अवैध रूप से मदरसा, मस्जिद और दुकानें बनवाई थीं, जिन्हें बाद में पट्टे पर दे दिया गया।

नगर निगम को शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच की गई और अवैध मदरसे व दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इस जमीन से अवैध पार्किंग और पानी के प्लांट को हटा दिया गया था। हालांकि, उस समय धार्मिक स्थल को नहीं हटाया गया। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी।

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Published By : Ankur Shrivastava

पब्लिश्ड 6 May 2026 at 18:30 IST