अपडेटेड 29 October 2024 at 12:55 IST
Gonda News: गोंडा में पिता को पीट-पीटकर मार डाला, दोषी बेटे को उम्रकैद की हुई सजा
पवन कुमार यादव ने अपने सगे भाई राम सुरेश पर अपने पिता की हत्या का अभियोग दर्ज कराया था। उसके भाई के साथ सम्पत्ति बंटवारे को लेकर उसका झगड़ा चल रहा है और इसी वजह से सुरेश ने पीट पीटकर पिता की हत्या कर दी।
Gonda News: गोंडा जिले की एक अदालत ने पिता की हत्या के आरोपी पुत्र को सोमवार को दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। एक शासकीय अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
फौजदारी के जिला शासकीय अधिवक्ता (डीजीसी) बसंत कुमार शुक्ला ने बताया कि सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्यों और बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों कर पक्ष सुना। उन्होंने आरोपी राम सुरेश को पिता की हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
डीजीसी ने घटना के संदर्भ में बताया कि जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अहिरनडीह निवासी पवन कुमार यादव ने दो नवंबर 2021 को स्थानीय थाने पर अपने सगे भाई राम सुरेश पर अपने पिता की हत्या का अभियोग दर्ज कराया था।
प्राथमिकी में कहा गया था कि उसके भाई के साथ सम्पत्ति बंटवारे को लेकर उसका झगड़ा चल रहा है और इसी वजह से सुरेश ने पीट पीटकर पिता की हत्या कर दी।
मामले के विवेचक शेषमणि पांडेय ने साक्ष्य संकलन कर राम सुरेश के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसकी सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Ruchi Mehra
पब्लिश्ड 29 October 2024 at 12:55 IST