अपडेटेड 1 February 2024 at 16:23 IST
व्यास तहखाने पर SC से झटके के बाद HC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, वाराणसी कोर्ट के फैसले को दी चुनौती
मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद अब मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इंतजामिया मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने याचिका दाखिल कर वाराणसी के जिला जज के कल के आदेश को चुनौती दी है।
याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस के सामने मेंशन कर अर्जेंट बेसिस पर फौरन सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने लिस्टिंग रजिस्ट्रार के सामने अर्जी पेश करने का आदेश दिया है। वहीं अर्जी पर कोर्ट ने जल्द सुनवाई की भी बात कही है।
हिंदू पक्ष दाखिल करेगा कैविएट
मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट भी दाखिल की जाएगी। कैविएट दाखिल कर अदालत से इस बात का अनुरोध दाखिल किया जाएगा कि अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उसे पर उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाए। उनका पक्ष सुने बिना एक तरफा आदेश न पारित किया जाए। हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की कैविएट फाइल करेंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अर्जी ना मंजूर कर दिया था साथ ही शीर्ष अदालत ने मस्जिद कमेटी के वकीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था।
व्यास तहखाने में पूजा शरू
वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद कुछ ही घंटे बाद व्यास तहखाने में विधि-विधान से पूजा शुरू कर दी गई है। कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही पूजा-पाठ की सारी तैयारियां कर ली गई। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला ती प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश द्रविड़ ने 31 साल बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तहखाने में पूजा-अर्चना कराई।
रात 12 बजे पहुंचे पुलिस अधिकारी
कोर्ट के आदेशों का पालन कराने के लिए वाराणसी जिलाधिकारी रात 12 बजे ही ज्ञानवापी मंदिर परिसर पहुंच गए। करीब 3 बजे के लगभग में अधिकारी मंदिर परिसर में पूजा-पाठ करवाकर परिसर से बाहर निकल गए। जिलाधिकारियों के अलावा CISF और RPF फोर्स के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष को 'व्यास का तहखाना' में पूजा करने की अनुमति देने पर वाराणसी के DM एस राजलिंगम ने कहा, "न्यायालय के आदेश का पालन किया गया है.."
Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 1 February 2024 at 15:53 IST