अपडेटेड 1 December 2025 at 22:08 IST
Kanpur: कल सुबह से कानपुर में धारा 163 लागू, नियम तोड़ने पर होगा एक्शन, जानिए क्या-क्या प्रतिबंधित
बोर्ड परीक्षा और त्योहारों को देखते हुए कानपुर में कल से बीएनएसएस की धारा 163 लागू रहेगी। जानें क्या-क्या हो जाता है बैन, नियम तोड़ने पर पुलिस तगड़ा एक्शन ले सकती है।
Kanpur Dhara 163: कानपुर में 2 दिसंबर यानी कल से धारा 163 बीएनएसएस (धारा 144) लागू रहेगी। जो 1 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर इस बारे में सूचना दी है। दरअसल आने वाली परीक्षाओं और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए धारा 163 पूरे जनपद जारी की गई है।
जब तक धारा 163 लागू रहेगी तब तक बिना अनुमति किसी भी तरह का जुलूस, धरना, सभा, समूह में प्रदर्शन, नारेबाजी या भड़काऊ भाषण देने पर बैन रहेगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, तलवार, चाकू या फिर किसी भी प्रकार का खतरनाक औजार लेकर चलना वर्जित है। इसके अलावा, भड़काऊ पोस्टर-बैनर, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाला कंटेंट, उत्तेजक वीडियो या ऐसे पोस्ट शेयर करने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी पुलिस अधिकारियों और थाना अध्यक्षों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
धारा-163 लागू होने के बाद आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या करने पर पुलिस आप पर एक्शन ले सकती हैं।
धारा-163 में क्या-क्या है प्रतिबंधित
कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक दल या किसी भी धर्म, जाति के व्यक्ति की आलोचना नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र यानी- धारदार हथियार, तलवार जैसे- भाला, 5 सेमी से बडा चाकू धनुष बाण, लाठी, डंडा या कोई घातक हथियार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लेकर नहीं चलेगा।
सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर होंगे वो इस आदेश से मुक्त रहेंगे। कोई भी व्यक्ति 5 या इससे ज्यादा ग्रुप में किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क पर एकत्रित नहीं करेगा। कोई जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित नहीं करेगा। यह बैन शादी-विवाह या शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह नहीं फैलाएगा और न ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
प्रशासन ने दी चेतावनी
कानपुर पुलिस ने बोर्ड परीक्षा और आने वाले त्योहारों को देखते हुए धारा-144 यानी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 को कल मंगलवार से लागू कर दिया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Published By : Sujeet Kumar
पब्लिश्ड 1 December 2025 at 22:08 IST