अपडेटेड 11 December 2025 at 16:03 IST

Azam Khan: नए साल से पहले आजम खान को मिली खुशखबरी, सेना पर टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने किया बरी, क्या है पूरा मामला?

Azam Khan: नए साल की शुरुआत होने से पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के अनुसार, MP/MLA कोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खान को सेना पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में बरी कर दिया है।

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आजम खान (फाइल फोटो) | Image: Azam Khan/X

Azam Khan: नए साल की शुरुआत होने से पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य और रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मिली जानकारी के अनुसार, रामपुर MP/MLA कोर्ट ने पूर्व मंत्री आजम खान को सेना पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में बरी कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश की सेना पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को आजमा खान के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। अब इस मामले में खान को राहत मिल गई है। हालांकि, वे अभी दो पैन कार्ड मामले में अपने बेटे के साथ जेल में बंद हैं। 

23 महीने बाद जेल से बाहर आए थे आजम खान

मालूम हो कि बीते सितंबर में आजम खान करीब 23 महीनों के बाद सीतापुर जेल से बाहर आए थे। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा था- प्रतिशोध तभी लागू होता है जब मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। मैंने अच्छा व्यवहार किया है, यहां तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है।

55 दिन बाद फिर जेल गए आजम

सितंबर में जेल से बाहर आने के करीब 55 दिन बाद आजम खान फिर से जेल पहुंच गए थे। नवंबर में रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को दोहरे पैनकार्ड बनाने के मामले में दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। दिसंबर 2019 में जब BJP विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई तो इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। अदालत ने इसे धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा माना और दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
अब इसी मामले यानी दो पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान जेल में हैं। 

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Published By : Sujeet Kumar

पब्लिश्ड 11 December 2025 at 15:48 IST