अपडेटेड 3 June 2024 at 22:40 IST
सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आगजनी केस में आरोप साबित, भाई रिजवान सोलंकी समेत 5 दोषी करार
Irfan Solanki Arson Case: MP-MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दिया दोषी करार दिया है।
Irfan Solanki News: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को MP-MLA कोर्ट ने आगजनी मामले में आरोपी पाया हैं। अब 7 जून को कोर्ट उनके खिलाफ सजा का ऐलान करेगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी आईपीसी की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी पाए गए हैं। आगजनी के मामले में सपा विधायक पर साल 2022 में कानपुर के जाजमऊ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था।
MP-MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी मामले में कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इसमें सपा विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मो. शरीफ और इसराइल का नाम शामिल है। अब 7 जून को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। कोर्ट परिसर में फैसला सुनाने के दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। कड़ी सुरक्षा के बीच इरफान सोलंकी के मामले में फैसला सुनाने वाले जज सतेंद्र नाथ त्रिपाठी को कोर्ट परिसर से घर भेजा गया।
जेल में बंद है इरफान सोलंकी
विधायक इरफान सोलंकी के पड़ोस में रहने वाली महिला नजीर फातिमा ने इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत अन्य के खिलाफ प्लॉट पर अस्थाई घर को फूंकने का आरोप लगाते हुए 8 नवंबर, 2022 को जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इरफान और उनके भाई रिजवान समेत उनके गैंग के खिलाफ नजीर फातिमा की तहरीर पर FIR दर्ज कराई थी। कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस एक मार्च को ही पूरी हो गई थी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया था।
जा सकती है विधायकी
वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी को दोषी करार दिए जाने पर कोर्ट में बवाल मच गया था। उनके समर्थकों ने कोर्ट के बाहर जमकर हंगाम किया। इरफान सोलंकी को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश किया गया था। कोर्ट ने IPC की धारा 436, 427, 147, 504, 506, 323 में दोषी पाया है। 436 में आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इरफान सोलंकी को अगर उम्रकैद की सजा हुई तो उनकी विधायकी जाना तय है।
ये भी पढ़ें: लोकसभा चुनावों के रिजल्ट से पहले एक चिट्ठी पर बवाल, BJP ने क्यों कहा- कांग्रेस दंगा कराना चाहती है
Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 3 June 2024 at 22:08 IST