अपडेटेड 25 October 2025 at 11:17 IST
मेरठ : सेंट्रल मार्केट में बने कॉम्प्लेक्स पर चलेगा बुलडोजर, 22 से 25 अवैध दुकान होंगी ध्वस्त
UP News : मेरठ में सेंट्रल मार्केट में बने कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन होगा। यह अवैध निर्माण 1986 से चला आ रहा है, जब इस कॉम्प्लेक्स की नींव पड़ी थी।
उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में शनिवार सुबह सेंट्रल मार्केट के अवैध कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का पालन करते हुए जिला प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम देने का फैसला लिया है, भले ही इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर 661/6 में बनी 22 से 25 दुकानों को ध्वस्त करने का लक्ष्य है, जो लंबे समय से अवैध निर्माण के विवाद में घिरी हुई हैं।
बुलडोजर कार्रवाई को लेकर त भर व्यापारियों में हड़कंप मच रहा। दुकानदारों ने अपना-अपना सामान समेटना शुरू कर दिया, जबकि पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। शास्त्रीनगर स्थित इस व्यस्त बाजार में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फायर ब्रिगेड की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं, साथ ही अन्य जिलों से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है। प्रशासन ने बाजार के चारों ओर के रास्तों को सील कर दिया है।
मुनादी कराकर खाली कराने का आदेश
यह अवैध निर्माण 1986 से चला आ रहा है, जब इस कॉम्प्लेक्स की नींव पड़ी थी। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने शुक्रवार शाम से ही मार्केट में मुनादी कराकर दुकानें खाली कराने का आदेश दिया था। व्यापारियों का कहना है कि वे अदालती फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने पूर्व निर्देशों के अनुपालन में कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर 2025 को इस याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे।
बाजार की दुकानें बंद
स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के बीच चिंता का माहौल है। इस कार्रवाई से बाजार की दुकानें बंद हो चुकी हैं और आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित हो रहा है। प्रशासन का दावा है कि यह कदम शहर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। हालांकि, कुछ व्यापारी संगठनों ने इसका विरोध जताया है और कहा है कि वे कानूनी सहारा लेंगे।
यह एक्शन उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा है, जहां बुलडोजर अब एक मजबूत हथियार बन चुका है। मेरठ प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी अवैध इमारत बख्शी नहीं जाएगी, और भविष्य में ऐसी कार्रवाइयों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 25 October 2025 at 10:57 IST