अपडेटेड 25 November 2024 at 18:06 IST
BREAKING: मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ, अवधेश प्रसाद के सांसद बनने पर खाली हुई थी सीट
मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी।
Milkipur by-election: उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी।
अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर याचिका डालने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबा गोरखनाथ ने बताया कि आज बहुत खुशी की बात है कि दोनों ही याचिका वापस हो गई है। जो समाजवादी पार्टी के लोग लगातार गुमराह कर रहे थे, उनके बड़े नेता गुमराह कर रहे थे कि हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया सब झूठ बात है उनका ड्रामा भी खुलेगा। जो ऑर्डर अगले 24 घंटे में आएगा उनकी तरफ से जो वकील साहब खड़े हुए थे उनका भी नाम छाप के आएगा मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं।
मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ
उन्होंने कहा कि मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से झूठ समाजवादी पार्टी के सांसद बोल रहे थे, आप एक तरफ कोर्ट में वकील खड़ा करते हैं दूसरी तरफ आप बाहर झूठ बोलते हो यह कितने शर्म की बात है। आज फिलहाल यह अर्जी वापस हुई है और मिल्कीपुर की जनता सफर न करें, यह अच्छी बात है। वहां बहुत जल्द चुनाव होगा और वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी ऐसा मेरा विश्वास है।
कभी भी चुनाव करा सकता है चुनाव आयोग
अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जो हमने विड्रोल की एप्लीकेशन लगाई थी जैसा कि इलेक्शन कमिशन इलेक्शन कराने से मना कर दिया था क्योंकि हमारी पिटीशन पेंडिंग थी, आखिरी तारीख पर जब हमने विड्रोल की एप्लीकेशन लगाई थी अवधेश प्रसाद के वकील द्वारा इसका विरोध दर्ज किया गया था कि यह कहते हुए की सारी पार्टी जो भी इसमें उम्मीदवार हैं उन सबको नोटिस किया जाना चाहिए, अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड किया जाना चाहिए इस आधार पर हमने सबको नोटिस कराया था। एप्लीकेशन अखबार में पब्लिकेशन कराई थी। उन सबके बाद आज पिटीशन लगी हुई थी। आज हमने फिर से मेंशन किया और कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि सारा कंप्लाइंस हो चुका है। इस ड्यूरेशन में किसी का विरोध दर्ज नहीं हुआ है इसलिए हमें विड्रोल की परमिशन दे दी जाए। हमारी अपील को सुनते हुए कोर्ट ने विड्रोल की परमिशन दे दी है। अब इसके बाद मिल्कीपुर में कभी भी इलेक्शन कमीशन चुनाव कर सकता है।
Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 25 November 2024 at 17:50 IST