'3 महीने में कराएं पंचायत चुनाव', इलाहाबाद HC का बड़ा आदेश... तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले होगा पंचायत इलेक्शन?
यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन महीने के भीतर कराए जाएं। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
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उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और ग्रामीण गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से आई है, जहां यूपी में पंचायत चुनावों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव तीन महीने के भीतर कराए जाएं। कोर्ट का यह फैसला तब आया है, जब सूबे में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयान-बाजी तेज है।
जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। हालांकि, कोर्ट ने पहले इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मौजूदा ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर काम करते रहें। कोर्ट के आदेश के बाद बयान-बाजी तेज हो गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत इलेक्शन होगा?
3 महीने के अंदर पंचायत चुनाव कराए जाएं
बुधवार, 14 अक्टूबर को जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों के चुनाव अगले तीन महीने के भीतर कराए जाएं। वहीं, अदालत ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के फैसले को गलत बताया गया था।
मौजूदा ग्राम प्रधान चुनाव होने तक प्रशासक बने रहेंगे
बेंच ने करीब 3 घंटे सुनवाई के बाद फैसले में यह भी निर्देश दिया है कि मौजूदा ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर काम करते रहें। कोर्ट के इस आदेश के बाद राजधानी लखनऊ से लेकर प्रदेशभर के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।
UP में विधानसभा चुनाव से पहले होगा पंचायत इलेक्शन?
कोर्ट के इस फैसले के बाद लखनऊ से लेकर प्रदेशभर के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक गलियों में यह बात चलने लगी है कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले होगा पंचायत इलेक्शन? वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि क्या पंचायत इलेक्शन और विधानसभा चुनाव एक साथ तो नहीं होंगे। अब देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक दल क्या कहते हैं।
Published By : Sahitya Maurya
पब्लिश्ड 14 October 2026 at 18:09 IST