अपडेटेड 14 December 2024 at 23:46 IST

उत्तर प्रदेश: गोशाला संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक गोशाला संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने समेत विभिन्न आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज।

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गोशाला की प्रतीकात्मक तस्वीर | Image: Shutterstock / Representative

उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक गोशाला संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने समेत विभिन्न आरोपों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक मिश्रा ने बताया कि शहर कोतवाली इलाके के पिपरिस रमइया गांव में सरकार द्वारा संचालित गोशाला के संचालक सुभाष सिंह ने दलित ग्राम प्रधान ह्रदय नारायण पासी को ट्रैक्टर ट्राली, चारा काटने की मशीन आदि सस्ते दाम में दिलाने की बात कहकर उससे करीब आठ लाख रुपये अपनी पत्नी चंदा सिंह और बेटे प्रशांत सिंह के खाते में डलवाए थे।

उन्होंने बताया कि छह महीने बीत जाने तक ये सामान उपलब्ध नहीं कराए गए तो ग्राम प्रधान 18 अक्टूबर को आरोपी सुभाष सिंह के घर पैसा वापस मांगने गए।

अधिकारी ने बताया कि आरोप है कि सुभाष सिंह ने ग्राम प्रधान को कमरे में बंद करके जातिसूचक अपशब्द कहे और सुभाष की पत्नी व बेटे ने उनके साथ मारपीट भी की।

मिश्रा ने बताया कि पुलिस से शिकायत करने के बावजूद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पासी ने अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) असद अहमद हाशमी की अदालत में 11 नवंबर को याचिका दायर की और अदालत के निर्देश पर सुभाष सिंह, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ सुसंगत धाराओं में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज किया गया।

Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 14 December 2024 at 23:46 IST