अपडेटेड 5 February 2025 at 18:02 IST
UP: सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को कोर्ट से बड़ा झटका, रेप के आरोप में जमानत याचिका खारिज
रेप मामले में गिरफ्तार सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है, कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
Sitapur Rape Case: रेप मामले में गिरफ्तार सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को एमपी-एमएलए कोर्ट से झटका लगा है, कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस सांसद के विरुद्ध 17 जनवरी के दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। एमपी-एमएलए कोर्ट झटका लगने के बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण में जाएंगे।
बलात्कार के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए कांग्रेस सांसद ने अदालत का रुख किया था। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। राकेश राठौर ने अदालत से सरेंडर करने के लिए समय मांगा था। इस बात को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने दो हफ्ते में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। उसके पहले ही पुलिस ने राकेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया है।
राकेश राठौर के खिलाफ क्या मामला है?
एक महिला ने राकेश राठौर के खिलाफ 15 जनवरी को पुलिस में शिकायत दी थी। सीतापुर के एसपी चक्रेश मिश्रा के मुताबिक, कोतवाली नगर क्षेत्र में एक पीड़िता ने प्रार्थना पत्र दिया कि सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर शादी और राजनीति में मदद का झांसा देकर पिछले 4 साल से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। पीड़िता ने कहा कि उसे आरोपी की तरफ से लगातार धमकाया जा रहा है।'
पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (दुष्कर्म), 351(3) (आपराधिक धमकी देकर मनमानी करना), 127(2) (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतिबंधित करना) के तहत राकेश राठौर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पीड़िता ने अपने आरोप के समर्थन में पुलिस को कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई।
Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 5 February 2025 at 18:02 IST