अपडेटेड 9 February 2026 at 15:31 IST

Unnao Rape Case: BJP के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में नहीं मिली जमानत

उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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Kuldeep Singh Sengar case | Image: File

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की मौत मामले में कुलदीप सेंगर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।  सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देने से इनकार कर दिया।

उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से जुड़े मामले में उनकी सजा निलंबन और जमानत की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

 कुलदीप सिंह सेंगर को SC से झटका

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। इसमें SC दखलअंदाजी नहीं करेगा। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में हुई। कोर्ट ने कहा कि मामले में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जा सकता है कि वह मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करें। तीन महीने के भीतर इसका निपटारा करने का आग्रह किया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2018 में पीड़ित के पिता की हिरासत में हुई मौत से संबंधित है। ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2020 में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य लोगों को भी इसी सजा का सामना करना पड़ा। अदालत ने कहा था कि परिवार के एकमात्र कमाने वाले की मौत के लिए कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।

अपहरण कर रेप का आरोप में सजा

उन्नाव रेप कांड 2017 में का है। एक नाबालिग लड़की ने कुलदीप सिंह सेंगर पर अपहरण कर रेप करने का आरोप लगाया था। इसके बाद अप्रैल 2018 में पीड़ित के पिता को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। हिरासत में पुलिस की बेरहमी के कारण उनकी मौत हो गई। यह घटना देशभर में बड़े विवाद का कारण बनी थी।

सेंगर इस मामले में अप्रैल 2018 से ही जेल में है। वो रेप मामले में उम्रकैद की सजा भी काट रहे हैं। दिसंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार केस में उनकी सजा निलंबित की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी।

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 9 February 2026 at 15:09 IST