उत्तराखंड: विधानसभा में UCC बिल ध्वनिमत से पास, लागू करने वाला बनेगा पहला राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित हो गया।

 
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उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास | Image: ANI

Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पास हो गया है। सीएम धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में UCC विधेयक पेश किया था, जो ध्वनि मत से पारित हो गया। बिल पास होने के बाद विधायकों ने जश्न मनाया और मिठाइयां बांटीं।

विधानसभा में पास होने के बाद अब बिल को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। 

बता दें कि मंगलवार (6 फरवरी) को उत्तराखंड में UCC बिल को पेश किया गया था। बिल पर चर्चा हुई, जिसके बाद आज इसे पारित कर दिया गया। 

बिल पास होने के बाद क्या बोले सीएम धामी

यूसीसी बिल पास होने पर सीएम धामी ने कहा कि सामान नागरिक सहिंता कानून बनाने के लिए जिस दिन हमने संकल्प लिया और आज का दिन जब ये विधानसभा में पास हुआ है। आज का ये दिन उत्तराखंड के लिए बहुत विशेष दिन है। इसको पारित करने के लिए सभी सहयोगियों और साथियों का धन्यवाद।

उन्होंने कहा कि ये कानून किसी के खिलाफ नहीं है, जिन माताओं बहनों को कुरीतियों के कारण पीड़ा का सामना करना पड़ता था वो सब इसमें है। हलाला, बहु विवाह, तीन तलाक जैसी कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए इस कानून को बनाने के लिए काम किया गया है। 

सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में बिल पास हो गया। अब भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा रहेगी, अब हम इसको जल्द ही एक्ट बनाए की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमने एक शुरुआत की है जो सुझाव आएंगे उस पर आगे बढ़ेंगे। ये तुष्टिकरण नहीं सन्तुष्टिकरण है।

क्या है यूसीसी?

UCC का मतलब है कि हर धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग से जुड़े लोगों पर एक ही तरह के नियम लागू होंगे। हर धर्म से जुड़े लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। संविधान के अनुच्छेद-44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है।

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Published By : Ruchi Mehra

पब्लिश्ड 7 February 2024 at 18:22 IST