Twisha Death Case: जेल में ही रहेगी पूर्व जज गिरिबाला सिंह, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, समर्थ को भी लगा बड़ा झटका

ट्विशा शर्मा मौत मामले मे भोपाल की जिला अदालत ने आरोपी पूर्व जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के फैसले से ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह को भी बड़ा झटका लगा है।

 
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ट्विशा केस में गिरिबाल सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका | Image: Republic

एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा डेथ केस मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। मामले में आरोपी रिटायर्ड जज और ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद गिरिबाल सिंह को अभी जेल में ही रहना होगा। अदालत ने मामले की गंभीरता और जांच अभी जारी होने का हवाला देते हुए याचिका निरस्त कर दी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि घटना जिस जगह पर हुई है, वहीं आरोपी गिरिबाला सिंह रहती हैं, इसलिए इस समय उन्हें जमानत देना उचित नहीं होगा। जांच प्रभावित होने का खतरा है। कोर्ट ने यह भी माना कि मामला बेहद गंभीर है और जांच का अंतिम चरण अभी बाकी है।

गिरिबाला और समर्थ सिंह की जमानत खारिज

CBI ने अदालत को बताया कि कई महत्वपूर्ण सबूतों की जांच और गवाहों से पूछताछ अभी बाकी है। जमानत मिलने पर आरोपी जांच को प्रभावित कर सकती है। गिरिबाला के साथ कोर्ट ने ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के फैसले के बाद गिरिबाला सिंह और आरोपी समर्थ सिंह को फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

ट्विशा के परिवार के वकील ने कोर्ट में क्या कहा?

ट्विशा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने कहा, "CBI ने 25 मई को इस मामले में FIR दर्ज की थी। जिसमें गिरिबाला सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया था। उन्होंने मई महीने में अग्रिम जमानत दाखिल की थी, जो उन्हें मिल गई थी लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। उसके बाद उन्होंने पहली रेगुलर बेल एप्लीकेशन भोपाल के जिला न्यायालय में दाखिल की थी, जिसके संबंध में कल बहुत लंबी सुनवाई हुई। सभी तथ्यों को देखते हुए शनिवार को न्यायालय ने उनकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया है। "

July 25, 2026

किस आधार पर कोर्ट ने याचिका की खारिज

अंकुर पांडे ने आगे बताया, "न्यायालय ने हमारे आधारों को माना है। क्योंकि आरोपी गिरिबाला सिंह को यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो वे कहीं न कहीं जांच को प्रभावित कर सकती हैं... कोर्ट ने माना है कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। इस आधार पर भी बेल को खारिज किया गया। उनके द्वारा दिए गए सभी आधारों को निरस्त करते हुए कोर्ट ने उनकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया है।"

कैसे हुई थी ट्विशा शर्मा की मौत

बता दें कि भोपाल में पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा की 12 मई 2026 की रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव ससुराल के टेरेस पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिवार ने ट्विशा के पति और सास पर दहेज उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मामले की जांच CBI कर रही है।

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Published By : Rupam Kumari

पब्लिश्ड 25 July 2026 at 21:21 IST