अपडेटेड 30 November 2025 at 16:04 IST
1 December Rules Changes : एक दिसंबर से लागू होंगे ये 6 बड़े बदलाव, आपके बजट पर पड़ेगा असर! आज ही निपटा लें ये जरूरी काम
1 December Rules Changes : दिसंबर का महीना LPG सिलेंडर, एटीएफ, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव लेकर आ रहा है। जिससे आपके रोजमर्रा के खर्चों पर असर पड़ सकता है। अब ऐसे में आपको 1 दिसंबर से पहले क्या-क्या जरूरी काम करने हैं। इसके लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।
1 December Rules Changes: नवंबर का महीना अब खत्म होने जा रहा है और सोमवार यानी कि 1 दिसंबर कल से आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब और मासिक बजट पर पड़ेगा। इसमें घरेलू गैस सिलंडर की कीमतें, आधार से जुड़े नियमों, पेंशन स्कीम, टैक्स संबंधी नियमों में बदलाव शामिल हैं। आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं कि क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं?
आधार कार्ड से जुड़े नियम में होंगे बदलाव
1 दिसंबर से आपके आधार कार्ड आसानी से अपडेट होगा। आधार कार्ड पर नाम, पता, जन्मतिथि जैसी जानकारी आप पूरी तरह से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर भी ऑनलाइन बदल पाएंगे। UIDIA ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है। जिसमें आप आसानी से अपडेट कर पाएंगे।
LPG की कीमतों में हो सकता है बदलाव
अब 1 दिसंबर से तेल कंपनियां रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर दोनों की नई कीमतें जारी करेंगी।
ATF बढ़ा तो हवाई यात्रा हो सकती है महंगी
हर महीने की पहली तारीख को, देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एविएशन टरबाइन फ्यूल , जिसे जेट फ्यूल भी कहा जाता है, की कीमतों में बदलाव कर सकती हैं। अगर ATF महंगा हुआ तो आपकी हवाई यात्रा भी महंगी हो सकती है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में होगा बदलाव
तेल कंपनियां हर नए महीने की शुरुआत से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती हैं। हालांकि, यह जानना जरूरी है कि ये कीमतें हर दिन भी बदल सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो आपका जेब खर्च बढ़ सकता है।
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टैक्स संबंधी जरूरतों पर दें ध्यान
टैक्स से जुड़ी कुछ जरूरतों को पूरा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। कई जरूरी डायरेक्ट-टैक्स इसी दिन समाप्त हो रहे हैं, जिनका ध्यान रखना taxpayers के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जानकारी आयकर अधिनियम की धारा 194-IA, 194-IB, 194-M और 194-S के तहत आवश्यक है।
पेंशन स्कीम चुनने का आखिरी दिन आज
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की है। यह तिथि उन सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम का हिस्सा हैं और अब UPS में स्विच करना चाहते हैं। इन कर्मचारियों को 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से UPS का विकल्प चुन लेना होगा। यह प्रक्रिया उनके भविष्य की पेंशन योजना को निर्धारित करेगी, इसलिए इसमें देरी नहीं करनी चाहिए।
Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 30 November 2025 at 15:57 IST