BREAKING: ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद, अंकित शर्मा हत्याकांड में कड़कड़डूमा कोर्ट ने किया सजा का ऐलान
IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है।
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IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। ताहिर हुसैन 2020 दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद
IB अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा सुनाते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि यह घटना 'दुर्लभतम से दुर्लभ' (rarest of rare) कैटेगरी में नहीं आता है। इसलिए फांसी की सजा नहीं हो सकती। हालांकि, कोर्ट ने माना कि इस अपराध ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। कोर्ट ने कहा कि मृतक को "जानवर की तरह" घसीटा गया और उसके शव को नाले में फेंक दिया गया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट के फैसले पर ताहिर हुसैन की प्रतिक्रिया भी आई है। पेशी के बाद जेल वापस जाने के दौरान मीडिया के सवालों के जवाब में ताहिर ने कहा, ‘मुझे हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा।’सुनवाई के दौरान दोषियों के वकील ने अपील की कि वो घर के इकलौते कमाने वाले हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, परिवारों की अपील से ज्यादा यहां अपराध मायने रखता है। जिस तरह पूरी घटना सामने आई, उसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। सजा पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन समेत सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी।कोर्ट ने ये भी देखा कि जो दोषी अनपढ़ हैं. उन्हें अपराध के लिए आसामी से भड़काया जाया जा सकता है। अदालत ने सभी दोषियों को फांसी की सजा सुनाई।
91 गवाहों के बयानों और सबूतों की हुई जांच
पहले के सुनवाई में इस चर्चित हत्याकांड मामले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराया गया था, जिस पर आज सजा का ऐलान किया गया। वहीं, इस मामले में छह आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई में पेश किए गए 110 गवाहों में से अदालत ने 91 गवाहों के बयानों और सबूतों की जांच की, जिसके बाद ताहिर हुसैन समेत नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई धाराओं के तहत दोषी पाया। इन पांचों को कड़कड़डूमा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।
कैेस हुई थी IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या
साल 2020 में नागरिक संशोधन कानून (CAA) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली में फरवरी में दंगे भड़के थे। 25 फरवरी 2020 को दंगों के बीच 26 साल आईबी अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे। वह चांदबाग इलाके में अपने भाई अंकुर को ढूंढने बाहर निकले थे। अगले दिन एक नाले से उनका शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, दंगाई भीड़ ने अंकित शर्मा पर चाकू और अन्य धारदार हथियारों से 51 बार ताबड़तोड़ वार किए थे। उनके सिर, चेहरे, छाती और पीठ पर गहरे घाव पाए गए थे। मामले में ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों के ऊपर हत्या, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश रचने के गंभीर आरोप लगे।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 31 July 2026 at 16:26 IST