अपडेटेड 17 January 2025 at 19:33 IST

दिल्ली में ठोस कचरे के निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एमसीडी और केंद्र को लगाई फटकार, कहा- गंभीरता नहीं दिखाई तो...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ठोस कचरे के निपटारे (Solid Waste Disposal) के लिए लचर रवैया अपनाने पर एमसीडी और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।

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Supreme Court strict on disposal of solid waste in Delhi | Image: PTI

अखिलेश राय

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ठोस कचरे के निपटारे (Solid Waste Disposal) के लिए लचर रवैया अपनाने पर एमसीडी और केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। एमसीडी की ओर से कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया गया था कि दिसंबर 2027 तक कचरे का निपटारा कर दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइमलाइन पर नाराजगी जाहिर की।  कोर्ट ने कहा कि आपने 2027 तक कचरे के निपटान का वायदा किया है,पर आप यह नहीं बता रहे कि हर दिन का आखिर 3000 टन कचरा आखिर कहां जा रहा है। आपको हलफनामा दायर कर यह भी बताना चाहिए।

कोर्ट ने एमसीडी और केंद्र सरकार के रवैये पर उठाए सवाल

कोर्ट ने एमसीडी के साथ केंद्र सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार इस समस्या अपनी आंखे बंद नहीं कर सकती। ये राष्ट्रीय राजधानी का मामला है। अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो सरकार को उस पर एक्शन लेना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर ठोस कचरे के निपटारे को लेकर ऑथिरिटी की ओर गम्भीरता नहीं दिखाई जाती है तो कोर्ट सख्त आदेश पास कर सकता है। ऐसी सूरत में कोर्ट दिल्ली में नए निर्माण पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 17 January 2025 at 19:33 IST