BREAKING: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 2 दिनों के लिए पटाखे जलाने की दी अनुमति, जानिए टाइमिंग और शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायू प्रदूषण की ताजा स्थिति के देखते हुए दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने प्रदूषण और त्योहारों के बीच संतुलन बनाते हुए यह फैसला लिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण और त्योहारों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए दीवाली के मौके पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली NCR में दीवाली पर ग्रीन पटाखे फूट सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर 2025 के अपने पहले के आदेश के अनुसार, दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर 2026 को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे के बीच 'ग्रीन पटाखे' जलाने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित 'साइलेंस ज़ोन' (शांत क्षेत्रों) के 300 मीटर के दायरे में कोई भी पटाखा नहीं जलाया जाएगा।
दीवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन जगहों और शैक्षणिक संस्थानों को 'नो-क्रैकर जोन' (पटाखा-मुक्त क्षेत्र) घोषित किया जाएगा, और इन्हें स्पष्ट रूप से चिह्नित करके लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायू प्रदूषण की ताजा स्थिति के देखते हुए दिवाली के मौके पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है। कोर्ट ने प्रदूषण और त्योहारों के बीच संतुलन बनाते हुए यह फैसला लिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो सभी प्रतिबंधित इलाकों तो तुरंत नो-क्रैकर जोन के रूप में चिन्हित करें और वहां विज्ञापनों और बोर्ड्स के जरिए सूचना लगाएं। पुलिस को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि तय सीमा से बाहर या प्रतिबंधित स्थानों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पटाखों के असर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए खिलाड़ियों समेत जाना-मानी हस्तियों की मदद लेने का सुझाव भी दिया है।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 2 November 2026 at 15:57 IST