अपडेटेड 18 March 2024 at 14:07 IST
आर्म्स लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
आर्म्स लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है।
गैंगस्टर और पूर्व सांसद मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari ) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आर्म्स लाइसेंस केस में अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास को जमानत दे दी।
आर्म्स लाइसेंस मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब्बास अंसारी पर शूटिंग प्रतियोगिताओं के बहाने विदेशी बंदूकें खरीदने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि 2015 में यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया था। लाइसेंस आयात के लिए और विभाग से UID जारी होता है। जिस घटना का जिक्र FIR में किया गया है उस समय अब्बास पैदा ही नहीं हुआ था। वहीं, इस संबंध में एक दूसरी FIR जो दर्ज है उस समय अब्बास की उम्र महज 6 साल थी।
कोर्ट में यूपी सरकार ने क्या कहा?
कोर्ट में यूपी सरकार ने अब्बास पर आरोप लगाया गया कि हथियारों को दिल्ली से जब लखनऊ शिफ्ट किया तो सरकारी अथॉरिटी को सूचित नहीं किया। यूपी सरकार ने आगे कहा कि वो दो लाइसेंस हासिल किया लेकिन इसकी सूचना अथॉरिटी को नहीं दी गई थी। सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि अब्बास अंसारी कई आपराधिक मामलों में शामिल है।
अब्बास अंसारी पर गंभीर आरोप
अब्बास अंसारी पर भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा जारी आयात परमिट का उल्लंघन करने का आरोप है। अब्बास पर एक पिस्टल, एक राइफल और एक 6 बैरल को आयात करने का आरोप है। साथ ही दो बैरल प्रतिबंधित बोरों के भी आयत करने का उनपर आरोप लगा है। इसके अलावा अब्बास अंसारी पर तीन अतिरिक्त बैरल वाली एक पिस्तौल को भी आयात कराने का आरोप लगा हुआ है। हाई कोर्ट ने 2023 के नवंबर महीने में अब्बास अंसारी द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 18 March 2024 at 13:12 IST