अपडेटेड 9 September 2024 at 11:50 IST

ममता बनर्जी के भतीजे को बड़ा झटका, SC ने TMC सांसद अभिषेक की याचिका खारिज की

मामला स्कूल जॉब घोटाले के मामले में ईडी के समन से जुड़ा है। इसमें अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने अदालत में समन की चुनौती दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज किया। | Image: PTI/Facebook

Abhishek Banerjee ED Summons: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका को खारिज कर दिया है। टीएमसी सांसद ने स्कूल जॉब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं, जबकि रुजिरा बनर्जी का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकरनारायणन ने किया। जहां तक ​​ईडी का सवाल है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश कीं।

क्या है मामला?

मामला स्कूल जॉब घोटाले के मामले में ईडी के समन से जुड़ा है। इसमें अभिषेक बनर्जी के साथ उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने अदालत में समन की चुनौती दी। दोनों ने दावा किया कि कोलकाता उनका सामान्य निवास स्थान है, लेकिन उन्हें नई दिल्ली में उपस्थित होने की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान समन के संबंध में लागू होने चाहिए, क्योंकि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में इस संबंध में कोई प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं की गई है। इसलिए, समन के अनुसार, उन्हें सिर्फ कोलकाता (जहां अपराध होने का आरोप है) में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है, ना कि नई दिल्ली में।

SC ने याचिका खारिज की

ईडी ने तर्क दिया कि धारा 50 पीएमएलए धारा 160 सीआरपीसी के समरूप नहीं है और पीएमएलए के प्रावधान लागू होने चाहिए। सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने फैसला सुनाया। पीठ ने 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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Published By : Dalchand Kumar

पब्लिश्ड 9 September 2024 at 11:50 IST