'आप सारा ट्रांसपोर्ट बंद नहीं कर सकते...', दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशन बंद होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
दिल्ली में शनिवार को जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए मेट्रो स्टेशन और सड़कों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अब इन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है।
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SC concern over closure of Delhi Metro Stations: देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 अक्टूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट पर है। भारी भीड़ की आशंका के चलते मेट्रो स्टेशनों, रेलवे सेवाओं और प्रमुख सड़कों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। प्रशासन के इस कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके नाम पर आम नागरिकों की आवाजाही को पूरी तरह बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
बंद मेट्रो स्टेशन की संख्या पर दोबारा हो विचार- SC
कोर्ट ने सरकार से बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों और रेलवे पर लगाई गई रोक पर दोबारा विचार करने की बात कही है। इसके साथ ही सड़कों पर लगाई गई बैरिकेडिंग की भी समीक्षा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।
CJI सूर्यकांत ने कहा कि मेट्रो स्टेशनों के बंद करने के फैसले से वे चिंतित हैं। नोएडा, गुरुग्राम समेत आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में लोग नौकरी और पढ़ाई के लिए दिल्ली आते हैं। इसी क्रम में मेट्रो सेवाओं पर लगाई गई पाबंदी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बंद किए गए मेट्रो स्टेशनों की संख्या को घटाने पर विचार किया जा सकता है। उनके मुताबिक बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और रोजाना यात्रा करने वालों की सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
जरूरत के हिसाब से ही प्रतिबंध लगाएं- सुप्रीम कोर्ट
चीफ जस्टिस सूर्यकांत न कहा कि कानून और व्यवस्था आपके दायरे में हैं। ऐसे में सावधानी बरतते हुए फैसले ले सकते हैं। लेकिन बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के लिए तय करें की उनकी आवाजाही ठप न हो। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार को आशंका है कि प्रदर्शन में कोई असामाजिक तत्व शामिल हो सकते हैं और हालात बेकाबू हो सकते हैं तो उसे उचित कदम उठाने का अधिकार है।
सरकार के पास सुरक्षा के दूसरे विकल्प भी मौजूद- SC
सीजेआई के मुताबिक, रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ऐसे में सरकार के पास सुरक्षा के दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। आम नागरिकों को भी मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। अदालत के मुताबिक, सरकार को यह देखना चाहिए कि कहां पाबंदी लगाना जरूरी है और कहां नहीं है।
दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन आज रात 9 बजे से बंद रहेंगे। DMRC ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा, 'सुरक्षा कारणों से नीचे दिए गए मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट 9 अक्टूबर, 2026 को रात 9:00 बजे से बंद रहेंगे और अगले आदेश तक 10 अक्टूबर, 2026 को भी बंद रहेंगे। हालांकि, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर, सभी संबंधित मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।'
किस लाइन पर कितने स्टेशन रहेंगे बंद?
- रेड लाइन-9 स्टेशन
- येलो लाइन-20 स्टेशन
- ब्लू लाइन- 8 स्टेशन
- वायलेट लाइन-7 स्टेशन
- पिंक लाइन-8 स्टेशन
- मैजेंटा लाइन-4 स्टेशन
- शिवाजी स्टेडियम स्टेशन- बंद रहेगा
दिल्ली रूट की 13 ट्रेनें भी रद्द
इसके अलावा इंडियन रेलवे ने भी 10 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में प्रवेश करने वाली ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। ऑपरेशनल कारणों के चलते दिल्ली रूट की 13 ट्रेनें रद्द रहेंगी। रद्द होने वाली ट्रेनों में उदयपुर, श्रीगंगानाकर, सिरसा, भिवानी, हिसार और रेवाड़ी से चलने वाली रेल सेवाएं शामिल हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 9 अक्टूबर को दो और 10 अक्टूबर को 11 रेल सेवाएं रद्द रहेंगी, जिनमें दिल्ली, नई दिल्ली और तिलकब्रिज आने-जाने वाली कई ट्रेनें शामिल बताई गई हैं। ऐसे में ट्रेन से सफर करने वाले यात्री घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर जांच लें।
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Published By : Priyanka Yadav
पब्लिश्ड 9 October 2026 at 16:19 IST