महिला खिलाड़ी के साथ 2 साल तक बलात्कार, केरल की घटना से देश शर्मसार, कोच समेत 60 लोगों पर आरोप, 6 गिरफ्तार

केरल के पथानामथिट्टा में कथित तौर पर एक महिला खिलाड़ी के साथ 2 साल तक बलात्कार करने का मामला सामने आया है।

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sportsperson raped for two years in kerala 60 people including coach accused | Image: Representative image

Kerala: केरल के पथानामथिट्टा से रूह कंपाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी कि उन्होंने पथानामथिट्टा में दो साल के दौरान एक लड़की से कई बार कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में चार एफआईआर दर्ज की हैं और छह लोगों को गिरफ्तार किया है, इस मामले में 60 से अधिक लोगों के शामिल होने का संदेह है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने शुक्रवार को पुलिस के हवाले से बताया कि लड़की ने आरोप लगाया है कि 16 साल की उम्र से उसके साथ कई बार बलात्कार किया गया है। लड़की की उम्र अब 18 साल हो गई है और उन्होंने दो सालों तक खुद के साथ हुई दरिंदगी की कहानी बताई है।

महिला खिलाड़ी के साथ 2 साल तक बलात्कार

यह मामला कथित तौर पर बाल कल्याण समिति द्वारा आयोजित काउंसलिंग के दौरान सामने आया, जब एक शैक्षणिक संस्थान में पीड़िता के शिक्षकों ने उसके व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव के बारे में पैनल को सूचित किया। केरल पुलिस ने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज की गई दो प्राथमिकियों के संबंध में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य व्यक्ति एक अलग मामले में पहले से ही जेल में है।

दरिंदगी में कोच भी शामिल

पथानामथिट्टा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव एन ने बताया कि किशोरी ने पहली बार स्कूल काउंसलिंग के दौरान यौन शोषण के बारे में जानकारी दी। जिसके बाद बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया। मामले की जांच करने के बाद आरोपियों से संपर्क किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार लड़की एक खिलाड़ी है। कथित तौर पर पथानामथिट्टा में खेल शिविरों सहित कई स्थानों पर कोचों, सहपाठियों और स्थानीय निवासियों ने दुर्व्यवहार किया था। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से ये बताया गया कि पीड़िता के पास अपना फोन नहीं है। उसने अपने पिता के मोबाइल में करीब 40 लोगों के नंबर सेव किए हैं, जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था।

कथित तौर पर बाल कल्याण समिति के सदस्य लड़की को एक मनोवैज्ञानिक के पास परामर्श के लिए ले गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोप वास्तविक थे। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने कहा कि यह महसूस करने के बाद कि मामला "असामान्य" है, पुलिस को सूचित किया गया। मामले में जिले के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और आपराधिक कानून की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।

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Published By : Ritesh Kumar

पब्लिश्ड 11 January 2025 at 10:54 IST