अपडेटेड 27 October 2025 at 23:59 IST
SIR Phase 2: मतदाता सूची फ्रीज, लिंकिंग-मैचिंग पर जोर... 12 राज्यों में दूसरे चरण में कैसे होगा SIR? चुनाव आयोग ने बताया पूरा प्लान
SIR Phase 2: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा।" इन राज्यों के नाम हैं - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
SIR Phase 2: विधानसभा चुनाव वाले राज्य बिहार में सफलतापूर्वक विशेष गहन संशोधन (SIR) होने के बाद अब यह देश के अन्य 12 राज्यों में होने जा रहा है। आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर की।
उन्होंने बताया कि SIR के इस दूसरे चरण में मतदाता सूची के अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने तथा लिंकिंग-मैचिंग पर जोर दिया जाएगा। आयोग ने असम को छोड़कर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि असम के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे क्योंकि राज्य में नागरिकता अधिनियम के तहत अलग प्रावधान हैं।
इन 12 राज्यों में मतदाता सूची फ्रीज
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा।" इन राज्यों के नाम हैं - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
उन्होंने कहा, "जिन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उन सभी राज्यों की मतदाता सूचियां आज रात 12 बजे फ्रीज कर दी जाएंगी।"
मतदाताओं को दिए जाएंगे विशिष्ट गणना प्रपत्र - सीईसी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ने बताया कि मतदाता सूची के सभी मतदाताओं को बीएलओ द्वारा विशिष्ट गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। इन गणना प्रपत्रों में वर्तमान मतदाता सूची के सभी आवश्यक विवरण होंगे। उन्होंने बताया, " बीएलओ द्वारा मौजूदा मतदाताओं को प्रपत्र वितरित करने के बाद, जिन लोगों के नाम गणना प्रपत्रों में हैं, वे यह मिलान करने का प्रयास करेंगे कि क्या उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था। यदि हां, तो उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।"
मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा, "अगर उनके नाम नहीं, बल्कि उनके माता-पिता के नाम सूची में हैं, तो भी उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। 2002 से 2004 तक की एसआईआर की मतदाता सूची http://voters.eci.gov.in पर कोई भी देख सकता है और वे खुद मिलान कर सकते हैं।"
7 फरवरी 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन - चुनाव आयोग
चुनाव आयोग के अनुसार, मुद्रण और प्रशिक्षण (printing and training) 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा, इसके बाद नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची 9 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी, इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्ति का समय होगा। नोटिस चरण (सुनवाई और सत्यापन के लिए) 9 दिसंबर से 31 जनवरी, 2026 के बीच होगा, 7 फरवरी, 2026 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
Published By : Amit Dubey
पब्लिश्ड 27 October 2025 at 23:50 IST