अपडेटेड 16 November 2023 at 19:24 IST

शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भेजा मुख्तार अंसारी की पत्नी को नोटिस, एक दिसंबर को पेश होकर नहीं दिया जवाब तो होगी कार्रवाई

अफशां अंसारी और जमीन को अवैध रूप से बचने वाले सभी लोगों को नोटिस जारी करके एक दिसंबर को बोर्ड के कार्यालय में हाजिर होने और जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

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मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी | Image: self

योगी सरकार में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनकी पत्नी को शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वक्फ की जमीन खरीदने के मामले में भेजा है। बता दें कि माफिया और राजनीतिक नेता मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को लखनऊ के सआदतगंज में वक्फ के तहत आने वाली जमीन खरीदने के मामले में गुरुवार को नोटिस जारी किया।

खबर में आगे पढ़ें:

  • मुख्तार की पत्नी के अलावा जमीन बेचने वालों को भी नोटिस
  • एक दिसंबर को जवाब देने के लिए बुलाया ऑफिस

दफ्तर में हाजिर होकर अपना जवाब दें- बोर्ड

बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी सैयद हसन रज़ा रिज़वी द्वारा जारी यह नोटिस गाजीपुर की कंपनी ‘ग्लोरिज लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड’ को वक्फ की जमीन बेचे जाने के मामले में उसकी निदेशक अफशां अंसारी के साथ-साथ भू विक्रेताओं को भी भेजा गया है। नोटिस में उनसे कहा गया है कि वह आगामी एक दिसंबर को वक्फ बोर्ड के दफ्तर में हाजिर होकर अपना जवाब दें।

बोर्ड के अध्यक्ष अली ज़ैदी ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि 25 अप्रैल 2013 को लखनऊ के सआदतगंज वार्ड स्थित वक्फ संपत्ति सुल्तान महल इमामबाड़ा दरोगा अमीर वाजिद अली की खसरा संख्या 734-735 और 825 की बहुमूल्य जमीन अफशां अंसारी की कंपनी को अवैध रूप से बेची गई थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में वक्फ के मुतवल्ली (संपत्ति का प्रबंध करने वाला) हबीब खान की ओर से करीब दो महीने पहले की गई शिकायत की जांच में यह पाया गया कि अफशां की कंपनी को जो जमीन बेची गई थी, वह दरअसल वक्फ की है। उन्होंने बताया कि अफशां अंसारी ने नजमुल हसन, सईद हसन जाफरी, अयूब जाफरी, हसन अब्बास मेहंदी अब्बास आदि से उस जमीन का बैनामा कराया था।

दफ्तर में हाजिर नहीं हुए तो होगी कार्रवाई

ज़ैदी ने बताया कि अफशां अंसारी और जमीन को अवैध रूप से बचने वाले सभी लोगों को नोटिस जारी करके एक दिसंबर को बोर्ड के कार्यालय में हाजिर होने और जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अगर वे हाजिर नहीं होते हैं या अपना जवाब पेश नहीं करते हैं तो बोर्ड लखनऊ के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखकर उनसे जमीन के बैनामे को निष्प्रभावी करने और जमीन पर बोर्ड को कब्जा दिलवाने का अनुरोध करेगा।

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Published By : Arpit Mishra

पब्लिश्ड 16 November 2023 at 19:23 IST