अपडेटेड 15 October 2025 at 13:01 IST

Railway Rules: दिवाली-छठ पर घर जा रहे हैं तो जान लीजिए ट्रेन में पटाखे लेकर जा सकते हैं या नहीं? पकड़े गए तो क्या होगा

ट्रेन में पटाखे ले जाने के नियम जान लें तो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। रेलवे एक्ट के तहत पटाखे ले जाना प्रतिबंधित है या नहीं जानें।

Follow :  
×

Share


पटाखे ले जाने के नियम | Image: @irctc_app

Railway Rules: दिवाली त्यौहार का माहौल बना हुआ है, लोग अपने गांव घर जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। घर जाने के लिए ट्रेन एक सुविधाजनक साधन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में पटाखे ले जाना प्रतिबंधित है या नहीं? जानते हैं क्या कहते हैं रेलवे के नियम। पटाखे, रॉकेट, अनार और फुलझड़ी को ट्रेन में ले जाया जा सकता है या नहीं जानते हैं।

मौका दीपावली का है तो लोग मिठाई और दीयों के अलावा खरीदे गए पटाखें और फुलझड़ी भी ट्रेन से घर ले जाने की सोच लेते हैं। अगर आप भी अपने सामान के साथ ट्रेन में पटाखा या फुलझड़ी लेकर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको रेलवे के नियम के बारें मे जानकारी जरूर होनी चाहिए।

रेलवे के नियम

दरअसल रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत, पटाखे ले जाते हुए पकड़े जाने पर यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों की सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा, पटाखों से होने वाले किसी भी नुकसान, चोट या क्षति के लिए भी यात्री जिम्मेदार होगा।

रेलवे की कड़ी निगरानी

रेलवे प्रतिबंधित सामानों को लेकर बहुत सख्त है। समय-समय पर सुरक्षा बलों के द्वारा ट्रेन में औचक निरीक्षण किया जाता है। खासकर दीपवाली और न्यू ईयर के मौके पर तो रेलवे सुरक्षा विभाग के द्वारा नियम का सख्ती से पालन कराया जाता है। 

अगर आप ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं और पटाखे ले जाने की सोच रहे हैं, तो सावधानी बरतें। रेलवे के नियमों का पालन करें और पटाखे घर में ही छोड़ दें। 

इससे आप सजा और जुर्माने से बच सकते हैं। ट्रेन में पटाखे ले जाना प्रतिबंधित है और इसके लिए सजा और जुर्माना भी हो सकता है। इसलिए, रेलवे के नियमों का पालन करें और पटाखे घर में ही छोड़ दें। सुरक्षित यात्रा के लिए रेलवे के नियमों का पालन करना जरूरी है।

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित और उन्नत प्रदेश बनाना है- CM योगी

Published By : Nidhi Mudgill

पब्लिश्ड 15 October 2025 at 13:01 IST