अपडेटेड 24 June 2024 at 23:57 IST
जेल में बंद 'माननीय' कैसे लेंगे शपथ, क्या रद्द होगी अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद की सदस्यता?
Mps Oath Ceremony: जेल में बंद अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद शपथ नहीं ले सके। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया है कि इन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी या नहीं?
Mps Oath Ceremony: अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत सोमवार को हो गई है। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ ही अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन की कार्यवाही शुरू कर सदस्यों को शपथ दिलाई। लेकिन जेल में बंद अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद शपथ नहीं ले सके। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया है कि जेल में बंद इन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी या नहीं और दिलाई जाएगी तो आखिर कैसे? इस बार चुनाव जीतकर आए 2 सांसद जेल में बंद हैं।
जम्मू कश्मीर की बारामूला संसदीय सीट से जीते अब्दुल रशीद शेख जेल में बंद रहने के कारण सोमवार को 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ नहीं ले सके। रशीद के खिलाफ NIA ने आतंकवाद के आरोप में केस दर्ज किया था, 2019 से वो जेल में हैं। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा चुनाव में बारामूला संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को हराया था। रशीद इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं और सोमवार को लोकसभा में आसन से नाम पुकारे जाने के बावजूद शपथ ग्रहण नहीं कर सके।
एक जुलाई को होगी सुनवाई
चुनाव जीतने के बाद इंजीनियर राशिद ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए रशीद द्वारा दायर अंतरिम जमानत अर्जी पर NIA से एक जुलाई तक जवाब देने को कहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किरण गुप्ता ने मामले में सुनवाई के लिए एक जुलाई की तारीख तय की और NIA को तब तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
जेल में बंद अमृतपाल सिंह
इंजीनियर राशिद के साथ ही पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय सांसद वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह भी जेल में बंद हैं। अमृतपाल सिंह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। अमृतपाल सिंह को अप्रैल, 2023 में NSA के तहत गिरफ्तार कर डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया था। पंजाब के सभी 13 सांसदों को शपथ के लिए 25 जून मंगलवार का समय दिया गया है।
कैसे ली जाएगी शपथ?
चुनाव जीतकर आए प्रत्याशी का संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है। पिछले उदाहरणों को देखा जाए, तो ऐसे कई नेता हैं जिन्हें जेल में बंद रहते शपथ के लिए अस्थायी पैरोल मिली थी। जेल में बंद सांसदों को शपथ दिलाने के लिए पैरोल दी जाती है। जेल में बंद सांसद को संसद आने की अनुमति दी जाती है और शपथ ग्रहण करने के बाद वापस जेल ले जाया जाता है। जेल में बंद सांसद को लिखित में लोकसभा स्पीकर को देना होता है कि संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे।
जा सकती है सासंदी
निर्वाचित सांसद को संसद में उपस्थित होकर 60 दिनों के अंदर शपथ लेनी होती है। अगर 60 दिन में शपथ नहीं लेते हैं तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। इसके अलावा अगर इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को दोषी ठहराया जाता है और दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो लोकसभा अपनी सांसदी गवानी पड़ सकती है।
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Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 24 June 2024 at 23:57 IST