अपडेटेड 6 March 2024 at 10:37 IST
Sandeshkhali: शाहजहां शेख को क्यों बचा रही ममता सरकार? HC के आदेश के खिलाफ SC में दी याचिका
संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की।
संदेशखाली हिंसा के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखली में ED अधिकारियों पर हमले की जांच CBI को सौंपने का फैसला सुनाया। अब HC के इस आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
मंगलवार की देर रात को ममता सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी संदेशखाली के शैतान शाहजहां शेख को सीबीआई को नहीं सौंपा गया। मंगलवार को बंगाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को रखा और जल्द सुनवाई की मांग की। सिंघवी की ओर से दलील रखी गई कि HC ने बंगाल पुलिस को आरोपी शाहजहां शेख और मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की कस्टडी CBI को सौंपने के लिए साढ़े चार बजे तक का वक्त दिया है।
जस्टिस खन्ना ने जल्द सुनवाई से किया इनकार
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने तुंरत सुनवाई से इंकार किया था। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप रजिस्ट्रार जनरल के सामने जल्द सुनवाई की मांग करें। हम अभी सुनवाई नहीं कर सकते।
शाहजहां की 12.78 करोड़ की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार, 5 मार्च को कहा कि उसने निलंबित TMC नेता शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसमें बैंक जमा, एक अपार्टमेंट और संदेशखली और कोलकाता में कृषि और मत्स्य पालन भूमि शामिल है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, "इन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि शेख के समर्थकों पर आरोप है कि उसने 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गई ईडी टीम पर हमला किया था।"
Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 6 March 2024 at 09:28 IST