अपडेटेड 1 October 2024 at 23:57 IST

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन बढ़ाई अंतरिम जमानत

पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत को 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अब उन्हें कोर्ट ने 13 अक्टूबर को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

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Engineer Rashid | Image: PTI

Engineer Rashid News: जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद के नाम से चर्चित शेख अब्दुल रशीद को बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत को 12 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। अब इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट ने 13 अक्टूबर को सरेंडर करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए 10 सितंबर को 2 अक्टूबर, 2024 तक अंतरिम जमानत दी थी। जिसे अब 12 अक्टूबर तक कर दिया गया है। राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत पर 5 अक्टूबर को फैसला आना है।

उमर अब्दुल्ला को जेल से दी पटखनी

इंजीनियर रशीद उर्फ शेख अब्दुल रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अब राशिद के नेतृत्व वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी जम्मू-कश्मीर में चुनाव लड़ रही है। उनके भाई खुर्शीद अहमद शेख ने भी लंगेट सीट से चुनाव लड़ा है। जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव हुए हैं। राशिद ने विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं।

2019 से तिहाड़ जेल में बंद

इंजीनियर राशिद को 2017 में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत NIA ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 2019 से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर राशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान आया था। जिसके बाद NIA ने आतंकवादी संगठनों और अलगाववादियों को कथित तौर पर मदद पहुंचने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

इंजीनियर राशिद के अलावा इस मामले में यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाहुद्दीन समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में यासीन मलिक को 2022 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी।

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Published By : Sagar Singh

पब्लिश्ड 1 October 2024 at 23:57 IST