अपडेटेड 28 February 2024 at 13:27 IST

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को झटका, मद्रास HC ने खारिज की दूसरी जमानत याचिका

Senthil Balaji Bail Plea: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी | Image: Facebook

Senthil Balaji Bail Plea: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। उन्हें पिछले साल धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था।

चार माह में यह दूसरी बार है जब द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) नेता की याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज किया है।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने बुधवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता (आरोपी) लगभग आठ महीने तक हिरासत में था, इसलिए धन शोधन मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को दैनिक आधार पर सुनवाई करके इसे तीन महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए जाते हैं।

बालाजी को 14 जून 2023 को ईडी ने ‘नकदी के बदले नौकरी’ घोटाले में गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री थे।

ईडी ने 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ तीन हजार पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को बालाजी की पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

एक स्थानीय अदालत भी उनकी जमानत याचिकाएं तीन बार खारिज कर चुकी है।

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(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)

Published By : Kajal .

पब्लिश्ड 28 February 2024 at 13:23 IST