अपडेटेड 21 March 2024 at 18:12 IST

'केजरीवाल जानते हैं, उन्होंने सारे कांड किए हैं इसलिए वो घबरा रहे हैं', BJP का AAP पर ताबड़तोड़ हमला

वीरेंद्र सचदेवा का ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, "कानून सबके लिए बराबर है चाहे वो आम व्यक्ति हो या भ्रष्ट मुख्यमंत्री। कब तक भागोगे केजरीवाल?

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बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर हमला | Image: PTI

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत न मिलने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने आम आदमी पार्टी (AAP) पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, "कानून सबके लिए बराबर है चाहे वो आम व्यक्ति हो या दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री। कब तक भागोगे केजरीवाल? केजरीवाल, दिल्ली वालों को आपने लूटा उसका हिसाब देना पड़ेगा।"

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने जिस निर्लज्जता से शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला किया उसी निर्लज्जता से कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की। शराब नीति बदलने की जरूरता क्या थी ? पिछले 10 सालों में दिल्ली को बर्बाद करने का मोटा खेल खेला गया।  उम्मीद करता हूं, अब नौटंकी बंद होगी और आप जांच एजेंसी के सामने जाएंगे।

केजरीवाल को क्यों डर लगता है- शाजिया इल्मी

वहीं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल को क्यों डर लगता है? इतने बड़े घोटाले में उनका हाथ है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से भी वहां पर भी जो उन्होंने कंपनी को टेंडर दिया है, उसमें भी घोटाले का मामला दिख रहा है। केजरीवाल जानते हैं, उनके द्वारा ये सारे कांड हुए हैं, इसलिए वो घबरा  रहे हैं, इसलिए समन होने पर बहाने बना रहे हैं।

सब जानते हैं नौटंकी क्यों हो रही है- शाजिया इल्मी

इल्मी ने कहा कि अब कह रहे हैं उनको पहले से ही राहत चाहिए। वो अच्छी तरह जानते हैं, वो संलिप्त हैं, इसी डर की वजह से वो ये सब कर रहे हैं। वो जानते हैं अगर वो जाएंगे नहीं तो उनकी गिरफ्तारी होगी कभी ना कभी, जब गिरफ्तारी होगी तो उनका एंड गेम हैं । वो विक्टिम बन जाएंगे, वो सहानुभूति को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। सब जानते हैं पूरी नौटंकी क्यों हो रही है।

केजरीवाल के हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ED से जवाब मांगा और मामले को 22 अप्रैल, 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 21 March 2024 at 18:12 IST