अपडेटेड 20 February 2025 at 16:35 IST
BREAKING: BJP सांसद बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत, मानहानि मामले में AAP नेता सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज
Delhi News: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मानहानि मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी।
Delhi News: भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) से सांसद बांसुरी स्वराज (BJP MP Bansuri Swaraj) को मानहानि मामले (Defamation Case) में बड़ी राहत मिली है। दरअसल, राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने बांसुरी स्वराज के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की याचिका को खारिज कर दिया है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में कुछ भी नहीं बचा है। बता दें, आप नेता ने भाजपा सांसद पर आरोप लगाया था कि बांसुरी स्वराज ने एक इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिये थे।
जैन के घर से 3 करोड़ नकद मिलने का दावा!
आप नेता जैन की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर, 2023 को एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की, जिसे उनके (जैन के) मुताबिक लाखों लोगों ने देखा। सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि बांसुरी स्वराज ने कहा था कि उनके परिसरों में ED की तलाशी के दौरान 3 करोड़ रुपये नकद और 1.8 किलोग्राम के साथ 133 सोने के सिक्के बरामद हुए थे और उन्होंने उन्हें भ्रष्ट और धोखाधड़ी कहकर बदनाम किया था। बाद में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि मामले में BJP सांसद बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर भाजपा सांसद बांसुरी को 20 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा।
सत्येंद्र जैन के खिलाफ चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस
बता दें, गृह मंत्रालय ने AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी की थी। इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आप नेता जैन को झटका देते हुए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी।
जमानत पर जेल से बाहर हैं सत्येंद्र जैन
गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था। उनके खिलाफ CBI और ED ने मामला दर्ज किया था। फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर हैं।
Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 20 February 2025 at 15:51 IST