अपडेटेड 18 November 2025 at 14:51 IST
'आजम खान के खिलाफ साजिश चल रही है, पूरा देश...', सजा पर सपा को लगी मिर्ची, अखिलेश के बाद राम गोपाल यादव भड़के
Azam Khan sentenced: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फिर जेल जाना पड़ा। उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने दोषी माना और 7 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता भड़क उठे हैं।
Samajwadi Party on Azam Khan conviction: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान 55 दिन तक खुली हवा में सांस लेने के बाद फिर जेल चले गए हैं। दो पैन कार्ड (PAN Card) मामले में रामपुर की विशेष MP/MLA कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी माना और 7 साल की जेल की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के नेता भड़क उठे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब राम गोपाल यादव ने इसे आजम खान के खिलाफ साजिश बताया है।
दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ BJP विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने दोनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत सजा सुनाई है।
कोर्ट के फैसले पर क्या बोले राम गोपाल यादव
सपा नेता राम गोपाल यादव ने आजम खान की सजा पर कहा, "आजम खान के खिलाफ लगातार साजिश चल रही है। बड़े लोग साजिश में शामिल रहते हैं। जो फैसले देते हैं उनसे अलग से बात करें तो कहते हैं कि हमपर बहुत दबाव है। जजों की ये स्थिति हो गई है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक फैसला नहीं दे सकते, उनपर कार्यपालिका का इतना दबाव है।"
अखिलेश यादव ने भी साधा था निशाना
इससे पहले आजम खान की सजा पर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया था। उन्होंने X पर एक पोस्ट के जरिए सरकार को घेरा। अखिलेश ने पोस्ट में लिखा, "सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब, सब देख रहे हैं।"
कई धाराओं में हुई आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सजा
दो अलग-अलग जन्म तिथियों वाले पैन कार्ड बनवाने को लेकर BJP विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दिसंबर 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में कोर्ट ने दोनों को दोषी ठहराते हुए कई धाराओं में सजा सुनाई। उन्हें 120B में एक साल की सजा 420 धारा में 3 साल की सजा, 468 में 3 साल और 471 में 2 साल की सजा सुनाई गई है। दोनों को 467 में सबसे अधिक 7 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
कोर्ट का फैसला आते ही आजम खान और अब्दुल्ला आजम को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। उन्हें रामपुर जेल में रखा गया है।
आजम खान को 23 सितंबर 2025 को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा किया गया था, जहां वे दूसरे मामलों में सजा काट रहे थे। वहीं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इसी साल फरवरी में करीब 9 महीने जेल में रहने के बाद बाहर आए थे। अब दोनों को दोबारा से जेल भेजा गया है।
Published By : Sujeet Kumar
पब्लिश्ड 18 November 2025 at 14:49 IST