अपडेटेड 20 May 2022 at 14:09 IST

SSC Recruitment Scam: सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को दूसरी बार किया तलब, भेजा नोटिस

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

Follow :  
×

Share


| Image: self

केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation ) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को एसएससी भर्ती घोटाला मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता को अगले सप्ताह सीबीआई के निजाम पैलेस कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले बुधवार को सीबीआई ने मंत्री से मामले के सिलसिले में साढ़े तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। 

एसएससी भर्ती घोटाला स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में अनियमितताओं से संबंधित है, जब पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे। 

विशेष रूप से, कोलकाता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को चटर्जी को गिरफ्तार करने की स्वतंत्रता दी है यदि वह पूछताछ में शामिल होने में विफल रहते हैं। इसके अलावा, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने यह भी कहा कि वह टीएमसी विधायक से उम्मीद करते है, जो वर्तमान में ममता बनर्जी सरकार में उद्योग, वाणिज्य और संसदीय मामलों का विभाग संभालते है, वह 'न्याय के हित में' अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चटर्जी ने एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की है और उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को याचिका पर विचार कर सकता है। 

उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने इससे पहले सरकारी सहायताके रूप में नौवीं और दसवीं कक्षा में सहायक शिक्षकों और समूह सी और डी में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के कम से कम सात मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। पीठ ने अवैध नियुक्तियों को समाप्त करने का भी आदेश दिया।

पैनल की वैधता 4 मई, 2019 को समाप्त हो गई। इसके बाद, पैनल में सूचीबद्ध रहने के बावजूद नियुक्तियों को सुरक्षित करने में विफल रहने वाले उम्मीदवारों के एक वर्ग ने यह आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया कि आयोग ने इसकी समाप्ति के बाद भी अवैध रूप से पैनल से नियुक्तियों की सिफारिश की थी। बैक-टू-बैक सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने आयोग को फटकार लगाई थी और यदि आवश्यक हो तो भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की चेतावनी दी थी। परिणामस्वरूप नवंबर 2021 में घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। 

ये भी पढ़ें : आजम खान की रिहाई पर Akhilesh Yadav ने दी प्रतिक्रिया, कहा- 'सदियों तक नहीं टिकता झूठ'

Published By : Nisha Bharti

पब्लिश्ड 20 May 2022 at 14:09 IST