Pan Card: अब 18 साल से कम उम्र के लोग भी बना सकते हैं पैन कार्ड; जानिए पूरा प्रोसेस

पैन कार्ड (PAN card) को एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी वित्तीय ट्रांजैक्शन (financial transaction) के लिए देना बेहद जरूरी होता है।

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pc : pti | Image: self

पैन कार्ड (PAN card) को एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी वित्तीय ट्रांजैक्शन (financial transaction) के लिए देना बेहद जरूरी होता है। सरकारी कार्यालय में पैसे ट्रांसफर से लेकर बैंक अकाउंट (bank account) खुलवाने या कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए इसकी हमेशा ही जरूरत पड़ती है। 

बता दें कि सरकारी आदेश अनुसार आमतौर पर लोग 18 के बाद पैन कार्ड बनवाते हैं लेकिन अब 18 साल की उम्र से पहले भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर आप भी अपने बच्चे के पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई चाहते है तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। 

18 साल से कम उम्र का पैन कार्ड

यदि आप 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसकी प्रक्रिया काफी आसान है। आपको याद दिला दें कि कोई भी नाबालिग खुद से पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इसके लिए बच्चे के माता-पिता ही अपनी ओर से आवेदन कर सकते हैं।

पैन के लिए अप्लाई करने का आसान तरीका :

- सबसे पहले NSDLकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

- नाबालिग की उम्र का प्रमाण और माता-पिता की फोटो जैसे अन्य महत्वपूर्ण डाक्यूमेंट्स सहित सही कैटेगरी का चयन करके वेबसाइट द्वारा आवश्यक सभी जानकारी भरें।

- याद रखें, केवल माता-पिता ही अपने बच्चों पर प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं

- 107 रुपये फीस का पेमेंट करें और फॉर्म जमा करें

- फिर, आपको एक रिसिप्ट नंबर प्राप्त होगा जिसके माध्यम से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। 

- पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद 15 दिनों के अंदर पैन कार्ड आप तक पहुंच जाएगा। 

इन डाक्यूमेंट्स की होगी जरूरत:

- नाबालिग के माता-पिता का पता और पहचान का प्रमाण

- पता और एप्लिकेंट का पहचान प्रमाण पत्र (identity proof)

- नाबालिग के अभिभावक को पहचान के डाक्यूमेंट्स के अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना होगा

- एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पोस्ट ऑफिस पासबुक, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या कोई एड्रेस प्रूफ की कॉपी जमा करनी होगी।

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Published By : Priya Gandhi

पब्लिश्ड 13 November 2021 at 18:06 IST