अपडेटेड 10 July 2024 at 23:38 IST
'RE NEET की जरूरत नहीं', नीट पेपर लीक पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
NEET paper leak: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि 23 लाख छात्रों पर फिर से नई परीक्षा का बोझ नहीं डाला जा सकता।
Neet Paper Leak मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। सरकार ने अपने हलफनामे में उन छात्रों की चिंता जताई जो नीट परीक्षा 2024 में शामिल हुए थे। सरकार ने कहा कि हम छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए बाध्य हैं। इस मामले में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र सरकार ने कहा कि IIT मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण में कोई असामान्यता या कोई सामूहिक गड़बड़ी नहीं मिली है।
सरकार ने कहा कि वो समाधान खोजने के लिए हर कोशिश कर रही है और यह भी सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी दोषी और अपात्र छात्र को लाभ नहीं मिलना चाहिए। सरकार ने कहा कि 23 लाख छात्रों पर फिर से नई परीक्षा का बोझ नहीं डाला जा सकता। यानी सरकार ने नीट परीक्षा दोबारा कराने की जरूरत नहीं समझी है। केंद्र सरकार ने उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल बनाने का प्रस्ताव रखा है, ताकि भविष्य में इस तरह कोई पेपर लीक न हो।
जल्द शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया
NEET-UG के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होने जा रही है। काउंसलिंग प्रक्रिया 4 राउंड में आयोजित की जाएगी। किसी भी उम्मीदवार को गड़बड़ी से लाभ उठाते पाए जाने पर काउंसलिंग प्रक्रिया किसी भी स्तर पर रद्द कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि गड़बड़ी में शामिल लोगों की पड़ताल डाटा एनालिसिस के जरिए करने के लिए IIT मद्रास से कराने की गुजारिश की गई है। केंद्र सरकार दोबारा परीक्षा कराने के समर्थन में नहीं है।
अभी तक 11 आरोपी गिरफ्तार
मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG में कथित लीक मामले की जांच CBI कर रही है। इस मामले में CBI अभी कर 11 लोगों की गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में अब तक अकेले बिहार से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि गुजरात के लातूर और गोधरा में कथित हेराफेरी के सिलसिले में एक-एक व्यक्ति को और साजिश के सिलसिले में देहरादून से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CBI ने 6 FIR दर्ज की हैं। बिहार में दर्ज FIR पेपर लीक होने से संबंधित है जबकि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में दर्ज FIR अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने और धोखाधड़ी से संबंधित हैं।
Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 10 July 2024 at 23:27 IST