एनआईए ने जेल में बंद सांसद रशीद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका का अदालत में विरोध किया

NIA ने आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी एक मामले में जेल में बंद जम्मू कश्मीर के सांसद रशीद इंजीनियर की संसद सत्र में पेश होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए याचिका का सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया।

 
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MP Rashid Engineer | Image: ANI

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी एक मामले में जेल में बंद जम्मू कश्मीर के सांसद रशीद इंजीनियर की संसद सत्र में पेश होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए याचिका का सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया।

न्यायमूर्ति विकास महाजन के समक्ष इंजीनियर की याचिका पर अपने जवाब में एनआईए ने कहा कि यह अंतरिम जमानत प्रावधान के दुरुपयोग का एक अनूठा मामला है, जिसका इस्तेमाल तब संयम से किया जाना चाहिए जब संबंधित आरोपी को असहनीय दुख और पीड़ा हो।

रशीद की अंतरिम जमानत याचिका पर 4 फरवरी को सुनवाई होनी है। उन्होंने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। संसद का यह सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा।

रशीद 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। वह 2017 के आतंकी-वित्तपोषण मामले में गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

ईडी ने एनआईए की प्राथमिकी के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया था, जिसमें उन पर ‘‘सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने’’ और कश्मीर घाटी में व्यवधान पैदा करने का आरोप लगाया गया था।

एनआईए और ईडी के मामलों में पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाहुद्दीन और अन्य के नाम हैं।

 

Published By : Kanak Kumari Jha

पब्लिश्ड 3 February 2025 at 21:25 IST