अपडेटेड 21 July 2025 at 20:32 IST
Mumbai Train Serial Blast: हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC जाएगी महाराष्ट्र सरकार, बम धमाकों में हुई थी 189 लोगों की मौत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से 12 आरोपियों को बरी किए जाने पर कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला हमारे लिए चौंकाने वाला है, हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।
Mumbai Train Serial Blast: 11 जुलाई 2006 को मुंबई की पश्चिम रेलवे की लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसले पर महाराष्ट्र में सियासी बवाल शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे चौकाने वाला फैसला करार दिया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2006 के मुंबई ट्रेन बम विस्फोटों के संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से 12 आरोपियों को बरी किए जाने पर कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला हमारे लिए चौंकाने वाला है, हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि 11 जुलाई, 2006 को मुंबई की पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर 7 बम धमाके हुए थे, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी और 827 लोग घायल हुए थे।
ATS ने 13 लोगों को बनाया था आरोपी
11 जुलाई, 2006 को मुंबई की पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनों में 11 मिनट के भीतर सात बम धमाके हुए थे, जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी और 827 लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने इस मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 15 अन्य आरोपियों को फरार घोषित किया गया था, जिनमें से कुछ आरोपियों के पाकिस्तान में होने की आशंका जताई गई थी। जांच में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) और गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था।
निचली अदालत ने 12 लोगों को दिया था दोषी करार
इससे पहले 2015 में निचली अदालत ने 12 लोगों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 5 दोषियों को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा दी गई थी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार ने 5 आरोपियों की फांसी के कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, आरोपियों ने भी सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब इस पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी को बरी घोषित कर दिया है।
Published By : Deepak Gupta
पब्लिश्ड 21 July 2025 at 20:32 IST