Rashid Engineer: बजट सत्र में शामिल हो पाएंगे सांसद राशिद इंजीनियर? अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली HC ने NIA से मांगा जवाब

Rashid Engineer: राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अब 4 फरवरी को सुनवाई करेगा।

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Engineer Rashid | Image: PTI

अखिलेश राय

Rashid Engineer: जम्मू-कश्मीर के बारामुला से सांसद और टेरर फंडिंग मामले में आरोपी रशीद इंजीनियर ने संसद के बजट सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अब 4 फरवरी को सुनवाई करेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने NIA से राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत याचिका पर उसका पक्ष पूछा है।

राशिद इंजीनियर के भागने का भी कोई रिस्क नहीं-  राशिद के वकील

राशिद इंजीनियर के वकील ने कहा कि जब तक नियमित जमानत पर फैसला नहीं हो जाता है, संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। राशिद के वकील ने कहा कि राशिद इंजीनियर के भागने का भी कोई रिस्क नहीं है, वह चुने हुए सांसद हैं, राशिद को बजट सत्र में शामिल होने का आधिकारिक आदेश मिला है।

चुनाव प्रचार के लिए मिली थी अंतरिम जमानत- राशिद के वकील

राशिद के वकील ने कहा कि नियमित जमानत याचिका 5 महीने से लंबित है, चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। राशिद के वकील ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए तो अंतरिम जमानत मिल सकती है। लेकिन संसद के सत्र को अटेंड करने के लिए क्या मुझे अंतरिम जमानत नहीं मिल सकती?

सिर्फ सांसद होने से अधिकार नहीं मिल जाता- NIA

NIA ने कहा कि भले ही राशिद इंजीनियर से सांसद है लेकिन  सिर्फ सांसद होने के नाते उनको संसद सत्र में शामिल होने का अधिकार नहीं मिल जाता है।

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Published By : Deepak Gupta

पब्लिश्ड 30 January 2025 at 18:41 IST