अपडेटेड 13 August 2024 at 20:54 IST
तृणमूल सांसद साकेत गोखले के खिलाफ धनशोधन के आरोप तय: ED
Gujarat: ED ने कहा कि 31 वर्षीय सांसद के खिलाफ धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत आरोपपत्र पिछले साल दाखिल किया गया था।
Gujarat: अहमदाबाद की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले के खिलाफ धनशोधन निरोधक कानून के तहत आपराधिक आरोप मंगलवार को तय किये। यह जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दी।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, ‘‘प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद (ग्रामीण) और विशेष पीएमएलए अदालत, अहमदाबाद ने आज धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत राज्यसभा सदस्य एवं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के खिलाफ आपराधिक आरोप तय किए...।’’
एजेंसी ने कहा कि 31 वर्षीय सांसद के खिलाफ धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत आरोपपत्र पिछले साल दाखिल किया गया था। उसने कहा, "उनके खिलाफ पुलिस मामले (गुजरात पुलिस) में अनुसूचित अपराध के लिए भी आरोप तय किए गए हैं।"
ईडी ने कहा कि विशेष अदालत ने धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही को तब तक स्थगित रखने के लिए गोखले द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 309 के तहत दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया था, जब तक उनके खिलाफ दर्ज अनुसूचित अपराध का मामला अदालत द्वारा तय नहीं हो जाता।
गोखले के खिलाफ धनशोधन का मामला गुजरात पुलिस की प्राथमिकी से उपजा है।
राज्य पुलिस ने लोगों से चंदा के जरिए एकत्र किए गए धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिसंबर 2022 में दिल्ली से गोखले को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने अदालत को सूचित किया था, "(गोखले द्वारा) लोगों से चंदा के जरिए एकत्र की गई बड़ी धनराशि सट्टा शेयर कारोबार, शराब और भोजन तथा अन्य व्यक्तिगत खर्चों पर व्यय की गई...।’’
हालांकि, गोखले ने इन निधियों का दुरुपयोग करने से इनकार किया था।
(Note: इस भाषा कॉपी में हेडलाइन के अलावा कोई बदलाव नहीं किया गया है)
Published By : Kunal Verma
पब्लिश्ड 13 August 2024 at 20:54 IST