अपडेटेड 26 February 2024 at 15:02 IST

Manipur: चुराचांदपुर जिले में 5 दिन और रहेगी इंटरनेट पर रोक, कानून-व्यवस्था को देखते हुए लिया फैसला

Manipur: गृह विभाग द्वारा रविवार शाम को जारी आदेश के तहत जिले में इंटरनेट सेवाओं पर रोक दो मार्च तक जारी रहेगी।

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चुराचांदपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध | Image: Republic

Manipur: मणिपुर सरकार ने चुराचांदपुर जिले में “कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति को देखते हुए” यहां मोबाइल डेटा सहित इंटरनेट सेवाओं पर रोक को पांच और दिनों के लिए बढ़ा दिया है।

गृह विभाग द्वारा रविवार शाम को जारी आदेश के तहत जिले में इंटरनेट सेवाओं पर रोक दो मार्च तक जारी रहेगी।

आदेश में कहा गया, “राज्य सरकार ने चुराचांदपुर जिले में मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, दो मार्च तक चुराचांदपुर जिले के पूरे राजस्व क्षेत्र में वीपीएन के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं, मोबाइल डेटा सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं का निलंबन जारी रखने का फैसला किया।”

इसमें कहा गया कि मोबाइल सेवा प्रदाताओं से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।

राज्य सरकार ने 16 फरवरी को चुराचांदपुर जिले में पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आदेश दिया था। तब उग्र भीड़ पुलिस अधीक्षक और उपायुक्त के जिला कार्यालय परिसरों में घुस गई थी और वहां तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्तियों को आग लगा दी थी।

(PTI की इस खबर में सिर्फ हेडिंग में बदलाव किया है)

Published By : Sakshi Bansal

पब्लिश्ड 26 February 2024 at 14:47 IST