अपडेटेड 8 March 2025 at 19:38 IST
CM मोहन यादव ने रेप-अवैध धर्मांतरण पर फांसी की सजा का किया ऐलान तो कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बोले- मैं स्वागत करूंगा अगर...
आरिफ मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या सरकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बदलना चाहती है? धर्म विशेष को टारगेट करना और नफरत फैलाना उनकी पुरानी आदत है।
MP News : शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम यादव ने कहा कि सरकार अवैध धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं। मोहन यादव ने कहा, "धर्मांतरण, दुराचरण, ऐसी किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगी।"
भारत में अवैध धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार का मानना है कि अवैध धर्म परिवर्तन और दुष्कर्मियों को सजा-ए-मौत का ऐलान करने से ऐसे मामलों की संख्या में कमी आएगी। सीएम ने बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन सरकार का ये ऐलान कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को पसंद नहीं आया।
'मैं स्वागत करूंगा अगर...'
आरिफ मसूद ने सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या सरकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में बदलना चाहती है? धर्म विशेष को टारगेट करना और नफरत फैलाना उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए होना चाहिए। भोपाल में एक लड़की तीन दिन से लापता है। उसका परिवार परेशान हो रहा है। शुरुआत यहां से करदे, तब समझ आएगा कि सरकार कुछ कर रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करुंगा, अगर भोपाल में लापता लड़की के मामले में कार्रवाई हो जाए।
धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में हो रहा प्रावधान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसका ऐलान अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर किया है। सीएम ने शनिवार को बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में फांसी का प्रावधान किया जा रहा है। अवैध धर्मांतरण का खेल अब प्रदेश में नहीं चलने दिए जाएगा। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ये प्रावधान करने जा रही कि अवैध धर्मांतरण करवाने वालों को फांसी तक पहुंचाया जाए।
सख्त कानूनों का उद्देश्य अवैध और जबरन धर्मांतरण को रोकना है। हाल ही में, उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के एक मामले में विशेष न्यायाधीश ने उमर गौतम सहित 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अगर मध्य प्रदेश में ये कानून आ जाता है, फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य होगा।
Published By : Sagar Singh
पब्लिश्ड 8 March 2025 at 19:38 IST