अपडेटेड 9 June 2024 at 07:39 IST
Noida: नाबालिग का अपहरण के बाद किया था रेप, अब कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा
Noida: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और शादी के लिए मजबूर करने के इरादे से उसका अपहरण करने के मामले में व्यक्ति को दोषी करार देते हुए कुल 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
Noida: उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और शादी के लिए मजबूर करने के इरादे से उसका अपहरण करने के मामले में व्यक्ति को दोषी करार देते हुए कुल 15 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी व्यक्ति को दुष्कर्म और अपहरण के मामले में क्रमश: 10 साल और पांच साल की सजा सुनाई है।
यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विशेष अदालत के न्यायाधीश (प्रथम) विकास नागर के आदेश के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा अदालत ने दोषी पर 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
ग्रेटर नोएडा के मोहित पर अप्रैल 2017 में 16 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस मामले के संबंध में उस समय दनकौर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363, 366 और 376 और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
Published By : Sakshi Bansal
पब्लिश्ड 9 June 2024 at 07:39 IST