लालू के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन मामला : अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान का आदेश टाला
दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े नौकरी के बदले जमीन ‘घोटाले’ में सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश शुक्रवार को 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया।
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दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े नौकरी के बदले जमीन ‘घोटाले’ में सीबीआई के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने का आदेश शुक्रवार को 17 फरवरी तक के लिए टाल दिया।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अंतिम रिपोर्ट पर संघीय एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले को स्थगित कर दिया।
तीस जनवरी को सीबीआई ने अदालत को सूचित किया कि उसने लोक सेवक आर के महाजन सहित सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित मंजूरी प्राप्त कर ली है।
अधिकारियों ने बताया कि यह मामला रेलवे में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्तियां 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थीं। आरोप है कि इन नियुक्तियों के बदले में राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए गए।
Published By : Kanak Kumari Jha
पब्लिश्ड 7 February 2025 at 21:10 IST