IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी को बड़ी राहत, कोर्ट में 30 अक्टूबर तक सुनवाई टली
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने LARA परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक टाल दी है। इस फैसले से लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों को बड़ी राहत मिली है।
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बिहार के पूर्व सीएम और RJD सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों को बड़ी राहत मिली है। IRCTC होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया फिलहाल टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार को होने वाली अहम सुनवाई स्थगित कर दी गई।
पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत सभी 9 आरोपी दिल्ली पहुंचे। शुक्रवार को कोर्ट में सभी व्यक्तिगत रूप से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद तीनों को 30 अक्टूबर तक राहत मिल गई है। कोर्ट ने लालू प्यादव की बीमारी के आधार पर पेशी से छूट की मांग को मंजूर कर लिया है।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा?
इससे पहले 11 सितंबर को दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। आज औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाने थे। मगर अंतिम समय में इसे आगे बढ़ा दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि पिछली अदालत आरोप तय करके इस अदालत को भेजेगी।
कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया
यह एक कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से स्पष्टीकरण मांगा है कि औपचारिक आरोप तय करने के संबंध में आगे क्या प्रक्रिया होगी। ईडी इस पर 30 अक्टूबर को कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कोर्ट के फैसले पर कहा, यह कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार है। हम सहयोग करेंगे।” मामले में अब अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
Published By : Rupam Kumari
पब्लिश्ड 3 October 2026 at 14:52 IST