बिना अनुमति रैली-जुलूस-प्रदर्शन पर रोक, सोशल मीडिया पर निगरानी, 3 हजार पुलिसकर्मी तैनात... आखिर जयपुर में क्यों लागू हुई धारा 163?
Jaipur: जयपुर में पुलिस 7 जून को बड़ी कार्रवाई करने वाली है। इस दौरान सूबे में बिना अनुमति रैली, जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर रोक लगा दी गई है। इलाके में धारा 163 लागू भी कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाएगी।
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Jaipur: राजस्थान की राजधानी जयपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर पुलिस 7 जून को बड़ी कार्रवाई करने वाली है। पुलिस आदेश के बाद धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण को हटाने से पहले इलाके में धारा 163 लागू कर दिया है। इस प्रक्रिया में सड़क सीमा में आए मंदिर, मस्जिद, मजार और सत्संग भवन निशाने पर होंगे। इस दौरान प्रदेश में बिना अनुमति रैली, जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर भी रोक लगा दी गई है।
पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए कहा सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई का जाएगी। पुलिस के मुताबिक यह आदेश 7 जून शाम 6 बजे से 22 जून रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस बीच शहर में सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रहे, इसके लिए जयपुर में 3 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
धार्मिक स्थलों से हटेंगे अतिक्रमण
जयपुर में धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने सूबे के लोगों को सूचित किया। पुलिस ने धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले बड़ा फैसला लेते हुए कहा 'क्षेत्र में धारा 163 लागू रहेगा। इस दौरान सोशल मीडिया फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
इस दौरान 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है। बिना अनुमति रैली, जुलूस, प्रदर्शन और सभा पर भी रोक है। आदेश उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। यह आदेश 7 जून शाम 6 बजे से 22 जून रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
3 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे
जयपुर प्रशासन ने कहा धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के दौरान इलाके में 3 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आरएसी की 12 कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। वहीं, जयपुर, कोटा और भरतपुर रेंज से अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाया गया है।
जयपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने क्या कहा?
Published By : Sahitya Maurya
पब्लिश्ड 7 June 2026 at 21:34 IST