अपडेटेड 31 January 2024 at 10:33 IST

बजट से पहले मनी ट्रांसफर समेत LPG नियमों में होंगे बड़े बदलाव, जानें आम आदमी पर क्या पड़ेगा असर

अंतरिम बजट पेशी से पहले ही फरवरी के पहले दिन कुछ अहम बदलाव होंगे जिसमें एलपीजी कीमतों से लेकर आईएमपीएस को लेकर नियम शामिल हैं।

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बजट 2024 | Image: Ani

Budget 2024:  केन्द्रीय वित्त मंत्री 1 फरवरी को मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश करेंगी। पिछले साल की वित्तीय स्थिति कैसी रही और आगे की तैयारी क्या है इसका लेखा-जोखा पटल पर रखा जाएगा। 

हर आमोखास की नजर बजट पर है, इस बीच 1 फरवरी की सुबह हर महीने की तरह कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे सीधा जुड़ाव आम आदमी का है।  इनमें फास्टटैग (Fastag), एलपीजी रेट्स में उतार चढ़ाव और IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर करने के नियम तक शामिल हैं।

LPG दामों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं। ऐसा ही 1 फरवरी को भी होगा। बजट के दिन एलपीजी पर राहत मिलती है, या फिर बड़ा झटका लगता है इस पर से परदा उठ जाएगा।

बिना KYC वाले फास्टटैग होंगे रद्द

National Highway Authority of India ने कहा है कि बिना केवाईसी वाले सभी फास्‍टैग को 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। 1 फरवरी को यूजर्स को जान जाएंगे की उनकी ईकेवाईसी पूरी है या नहीं। प्राधिकरण के मुताबिक करीब 7 करोड़ फास्टटैग जारी किए गए हैं, जिनमें से  4 करोड़ ही सक्रिय हैं। इनके अलावा डुप्लीकेट फास्टैग की संख्या 1.2 करोड़ है।

धन लक्ष्मी 444 दिन, होम लोन पर रियायत

पंजाब एंड सिंध बैंक की स्‍पेशल एफडी- 'धन लक्ष्मी 444 दिन' को लेकर ये अपडेट है। निवेश की अंतिम तारीख 31 जनवरी है और 1 फरवरी को से इस पर रोक लग जाएगी। इससे पहले बैंक ने अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2023 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2024 कर दी थी। इस एफडी की अवधि 444 दिन है और ब्‍याज दर  7.4% है और सुपर सीनियर के लिए 8.05 फीसदी है।  इसके अलावा भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) वर्तमान में अपने कस्‍टमर के लिए होम लोन पर रियायतें दे रहा है. यह 65 बीपीएस तक कम की ब्‍याज पर होम लोन ऑफर कर रहा है। होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस और रियायतों की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है।

IMPS मनी ट्रांसफर होगा आसान

घर बैठे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजने के लिए कस्टमर्स मोबाइल पर एक क्लिक से ही ये काम झट से हो जाता है। IMPS मनी ट्रांसफर का बेहतर विकल्प होता है। 1 फरवरी से इसमें बड़ा बदलाव होगा। इसके तहत यूजर्स केवल रिसीवर के मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का नाम जोड़कर IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, अब इसमें लाभार्थी (Beneficiaries) और IFSC कोड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

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Published By : Kiran Rai

पब्लिश्ड 31 January 2024 at 09:39 IST