अपडेटेड 8 December 2025 at 19:15 IST

Social Media Ban: रेलवे ने ब्लॉगिंग और वीडियोग्राफी पर लगाया बैन, नियम तोड़ने वाले कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई

भारतीय रेलवे ने ड्यूटी के दौरान ब्लॉगिंग और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी।

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ब्लॉगिंग और वीडियोग्राफी पर लगा बैन | Image: Freepik/ x

Indian Railways ban: रेलवे प्रशासन ने ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों के सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना, ब्लॉगिंग करने और किसी भी प्रकार का कंटेंट तैयार करने पर सख्त नाराजगी जताई है, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के सोशल मीडिया कंटेंट बनाने पर बैन लगा दिया गया है। प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक गार्डेन रीच (कोलकाता) की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि, ड्यूटी वक्त ऐसी गतिविधियां न सिर्फ गंभीर सेवा-आचरण का उल्लंघन हैं, बल्कि सुरक्षा और गोपनीयता के लिए भी बड़ा खतरा बन गई है।

आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि रेलवे के किसी भी परिसर जैसे स्टेशन, कार्यशाला, कंट्रोल रूम, कार्यालय, ट्रेन, यार्ड या किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र में ब्लॉगिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या इंटरनेट मीडिया के लिए किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग पर बैन रहेगा। रेलवे प्रशासन का कहना है कि कुछ कर्मचारी ड्यूटी के दौरान ट्रेन संचालन, मेंटेनेंस, सुरक्षा व्यवस्थाओं और संवेदनशील परिसरों के वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर शेयर कर रहे थे, जिससे रेलवे की पेशेवर छवि प्रभावित हो रही थी और सुरक्षा प्रोटोकॉल भी खतरे में पड़ रहे थे।

अपराध की श्रेणी में सोशल मीडिया कंटेंट बनाना 

निर्देश में यह भी जोड़ा गया है कि व्यक्तिगत मोबाइल फोन का उपयोग सिर्फ आवश्यक संचार के लिए है और वह भी निर्धारित ब्रेक समय में ही किया जा सकेगा। ड्यूटी पर रहते हुए मोबाइल फोन से कंटेंट शूट करना, उसे संपादित करना या किसी भी प्लेटफार्म पर शेयर करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रेलवे के आधिकारिक टूल, कंप्यूटर, इंटरनेट या संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सोशल मीडिया कंटेंट निर्माण को भी गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

रेलवे साफ चेतावनी  

आदेश में सभी नियंत्रक अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और विभागीय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत कर्मचारी इन प्रावधानों का बिना किसी अपवाद के पालन करें। उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि कर्मचारियों को इस नियमावली के प्रति जागरूक करें और नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था रखें।

रेलवे ने साफ चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ रेलवे नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें निलंबन, चार्जशीट, वेतन कटौती, सेवा अभिलेख में प्रतिकूल टिप्पणी से लेकर बाकी कठोर दंड भी शामिल हो सकते हैं।  

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Published By : Sujeet Kumar

पब्लिश्ड 8 December 2025 at 19:15 IST