Indian Railway Ticket Rule: आई-टिकट या ई-टिकट? ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते समय भूलकर भी न करें ये गलती, भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना
यदि आप भारतीय रेलवे में जनरल टिकट पर यात्रा कर रहे हैं, तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप या स्क्रीनशॉट के माध्यम से भेजे गए टिकट को वैध नहीं माना जाएगा। रेलवे नियमों के अनुसार, डिजिटल या फॉरवर्ड किए गए टिकट को स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे फर्जीवाड़े और एक ही टिकट का बार-बार उपयोग करने की आशंका बनी रहती है।
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यदि आप भारतीय रेलवे में जनरल कोच में यात्रा करते हैं और डिजिटल टिकट का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे ने जनरल टिकट को लेकर यात्रियों के बीच फैले एक बड़े कंफ्यूजन को पूरी तरह दूर कर दिया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, व्हाट्सएप पर शेयर किया गया जनरल टिकट या मोबाइल का स्क्रीनशॉट दिखाकर सफर करना अब पूरी तरह अवैध माना जाएगा। ऐसा करने पर यात्री को बिना टिकट माना जाएगा और भारी जुर्माना वसूला जाएगा।
केवल 'RailOne App' में दिखेगा ओरिजिनल टिकट
वेस्ट रेलवे कोटा डिवीजन के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर सौरभ जैन के मुताबिक, डिजिटल टिकटिंग की सुविधा का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलवे का नियम स्पष्ट है कि RailOne ऐप के जरिए बुक किया गया जनरल टिकट केवल उसी स्मार्टफोन में मान्य माना जाएगा, जिसमें वह ऐप पंजीकृत है। यदि कोई यात्री ऐप के भीतर जाकर टिकट चेकिंग स्टाफ (TTE) को टिकट दिखाता है, तभी उसे वैध माना जाएगा। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने फोन से टिकट बुक करके आपको व्हाट्सएप करना या उसका स्क्रीनशॉट भेजना डिजिटल टिकटिंग के नियमों का उल्लंघन है।
सफर के दौरान ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें
रेलवे ने यात्रियों को भारी पेनल्टी और असुविधा से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं। जिससे जानना बेहद जरूरी है।
जनरल टिकट पर यात्रा करते समय वही मोबाइल फोन अपने साथ रखें, जिससे टिकट की बुकिंग की गई है।
व्हाट्सएप पर प्राप्त टिकट, ईमेल का प्रिंटआउट या स्क्रीनशॉट मान्य नहीं होंगे।
यात्रा के दौरान आपका मोबाइल चालू होना चाहिए और उसमें पर्याप्त बैटरी होनी चाहिए, ताकि मांगने पर ऐप खोलकर टिकट दिखाया जा सके।
पंजीकृत मोबाइल से बुक किया गया टिकट केवल उसी मोबाइल धारक और उसके साथ यात्रा कर रहे सह-यात्रियों के लिए मान्य है।
बोर्डिंग से पहले बुकिंग अनिवार्य
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों को स्टेशन परिसर या ट्रेन में चढ़ने से पहले ही टिकट बुक कर लेना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग टीटीई को देखकर तुरंत मोबाइल से टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। रेलवे ने साफ किया है कि चेकिंग स्टाफ को देखने के बाद या बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन छूटने के बाद बनाया गया अनरिजर्व्ड टिकट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।
रेलवे ने दोगुना किया न्यूनतम जुर्माना
अवैध यात्रा और बिना टिकट सफर करने वालों पर नकेल कसने के लिए रेलवे ने नियमों को और सख्त कर दिया है। रेलवे अधिकारी के अनुसार, बिना टिकट या अनियमित टिकट जैसे स्क्रीनशॉट दिखाना के साथ यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।किसी भी कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने से बचने के लिए हमेशा यात्रा शुरू करने से पहले स्वयं के रजिस्टर्ड मोबाइल ऐप के माध्यम से ही वैध अनरिजर्व्ड टिकट बुक करें।
Published By : Aarya Pandey
पब्लिश्ड 3 September 2026 at 09:08 IST