अपडेटेड 14 August 2025 at 21:37 IST

Indian Flag: हर कोई नहीं फहरा सकता अपनी कार पर तिरंगा! जानें क्या कहता है कानून

Indian Flag: भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को लागू हुई थी। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अनुच्छेद 3.44 के अनुसार मोटर कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार केवल कुछ खास लोगों तक ही सीमित है। उसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई और भी नाम शामिल हैं।

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Indian Flag | Image: President of India/Narendra Modi/X

Indian Flag: हमारा देश भारत अंग्रेजी हुकूमत से 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इस खास अवसर को हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी हम 15 अगस्त को अपने 79वें स्वतंत्रता दिवस के रूप मना रहे हैं। इस अवसर पर देश में 'हर घर तिरंगा' अभियान चलाया गया है। यह अभियान गर्व और सम्मान के साथ तिरंगे को अपने घर पर फहराने का अभियान है। लेकिन क्या आप अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित या फहरा सकते हैं? तो इसका जवाब कुछ खास लोगों को छोड़कर बाकियों के लिए ना है।

जी हां, भारतीय ध्वज संहिता राष्ट्रीय ध्वज को अपनी कार पर प्रदर्शित करने के लिए खास नियम को बताती है। यहां बता दें कि भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को लागू हुई थी। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अनुच्छेद 3.44 के अनुसार मोटर कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार केवल कुछ खास लोगों तक ही सीमित है। उसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा कई और भी नाम शामिल हैं।

Indian Flag:  इन लोगों के पास है मोटर कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार 

मिली जानकारी के अनुसार, हर कोई अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के अनुच्छेद 3.44 के अनुसार मोटर कारों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विशेषाधिकार केवल निम्नलिखित लोगों तक ही सीमित है।

  • राष्ट्रपति 
  • उपराष्ट्रपति 
  • प्रधानमंत्री 
  • राज्यपाल और उपराज्यपाल
  • भारतीय मिशनों/केंद्रों के प्रमुख
  • केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री
  • किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री
  • लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के सभापति, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के अध्यक्ष, राज्यों में विधान परिषदों के उपसभापति, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभाओं के उपाध्यक्ष
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
  • उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
  • उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की रोकथाम के लिए नियम 

  • भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की रोकथाम के लिए नियम बनाए गए हैं। "राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971" की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 के अनुसार, निम्नलिखित का पालन किया जाना चाहिए:
  • राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी रूप में, निजी अंत्येष्टि सहित, वस्त्र के रूप में नहीं किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी व्यक्ति की पोशाक या वर्दी या किसी भी प्रकार के सहायक उपकरण के रूप में नहीं किया जाएगा, जिसे कमर के नीचे पहना जाता है और न ही इसे कुशन, रूमाल, नैपकिन, अंडरगारमेंट या किसी भी ड्रेस सामग्री पर कढ़ाई या मुद्रित किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय ध्वज पर कोई अक्षर नहीं लिखा होगा।
  • राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी वस्तु को लपेटने, प्राप्त करने या वितरित करने के लिए नहीं किया जाएगा।
  • राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी वाहन के किनारों, पीछे और ऊपर को ढकने के लिए नहीं किया जाएगा

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Published By : Amit Dubey

पब्लिश्ड 14 August 2025 at 21:37 IST